आजमगढ़ कप्तानगंज युवक की हत्या के मामले में 2 पर गैंगस्टर एक्ट, एक गिरफ्तार
अपहरण कर गुंजन की हत्या और शव छिपाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई
गैंग लीडर प्रिन्स गुप्ता सहित दो पर मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर हत्या करने और शव छिपाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग लीडर प्रिन्स गुप्ता और गैंग के सदस्य गुलशन गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, पुलिस ने गैंग के सदस्य गुलशन गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, थाना कप्तानगंज क्षेत्र में वादिनी प्रमिला प्रजापति के पुत्र गुंजन को घर से ले जाकर उसकी हत्या करने और शव छिपाने के मामले में पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या 67/2024 अंतर्गत धारा 363, 364, 302, 201 और 120बी भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में आरोपितों की गतिविधियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के अनुमोदन के बाद गैंग लीडर प्रिन्स गुप्ता और सदस्य गुलशन गुप्ता के विरुद्ध 1 नवंबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(ख)(i)/3(1) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 332/2026 दर्ज किया गया। इसी क्रम में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी थी। रविवार सुबह मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छाता का पूरा ओवरब्रिज के पास से गुलशन गुप्ता (24) पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज को सुबह करीब 8:05 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शिवसागर यादव, कांस्टेबल सुधांशु सिंह, अप्पु कुमार, धर्मेन्द्र जायसवाल, कमल कुमार तथा महिला कांस्टेबल समीक्षा मौर्या शामिल रहीं।

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