आजमगढ़ अतरौलिया गौशाला में घुसकर गाय की हत्या करने वाले 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
6 लोगों ने मिलकर दोनों पशुओं को काटा, मांस कार में भरकर हो गए थे फरार
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद ने थाना अतरौलिया पुलिस ने 18 नवंबर 2025 को गोकशी की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए दो कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चापड़ और मांस बिक्री से प्राप्त 10,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, बीते 8-9 नवंबर 2025 की रात्रि ग्राम गोरथानी निवासी राजू पुत्र हरिराम के बरदौरे का ताला तोड़कर अज्ञात अभियुक्तों ने दो प्रतिबंधित पशुओं की हत्या कर दी थी और मांस लेकर फरार हो गए थे।
पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। बाद में बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज दिनाँक 18/11/2025 को दोपहर 13:10 बजे मंडोही-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के नीचे दबिश देकर निम्नलिखित अभियुक्तों को धर-दबोचा। अभियुक्तों में इरफान पुत्र वाजिद अली (36 वर्ष), निवासी कौड़ाही, थाना बसखारी, जिला अम्बेडकरनगर, शहजादे आलम उर्फ चांद पुत्र मोहम्मद इलियास (32 वर्ष), निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, कस्बा अतरौलिया के निवासी हैं।
पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे अपने चार साथियों आरिफ, एकलाख, शमीम और करीम निवासी अम्बेडकरनगर के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी करते हैं। घटना वाले दिन छ: लोग मिलकर ताला तोड़कर अंदर घुसे, दोनों पशुओं को काटा, मांस कार में भरकर ले गए और बिक्री की रकम आपस में बांट ली। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से दो चापड़ और कुल 10,500 रुपये नकद बरामद कर दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। शेष चार फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है।अभियुक्त इरफान पर गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, NDPS, आर्म्स एक्ट समेत कुल 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जबकि शहजादे आलम पर NDPS और आर्म्स एक्ट के दो पुराने मुकदमे हैं।

