Saturday 15 October 2022

आजमगढ़ पुलिस लाइन परिसर से रहस्यमय ढंग से कांस्टेबल लापता 19 जुलाई से कर रहा था ट्रेनिंग, जांच में जुटी पुलिस, बड़े भाई ने जताई अनहोनी की आशंका


 आजमगढ़ पुलिस लाइन परिसर से रहस्यमय ढंग से कांस्टेबल लापता


19 जुलाई से कर रहा था ट्रेनिंग, जांच में जुटी पुलिस, बड़े भाई ने जताई अनहोनी की आशंका



आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित पुलिस लाइन परिसर से रहस्यमय ढंग से ट्रेनी कांस्टेबल लापता हो गया है। जानकारी मिलने पर देवरिया से आए स्वजनों ने उच्चाधिकारियों से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की। भाई का आरोप है कि कुछ दिन पहले कुछ रिश्तेदार जिनसे पुरानी रंजिश चल रही है आए थे और धमकी दी थी। पुुलिस मामले की जांच कर रही है।


दरअसल, देवरिया जिले के खेरिया गांव निवासी इन्द्रेव यादव के पुत्र विशाल कुमार यादव (21) पुलिस लाइन परिसर के बैरक में कांस्टेबल के पद के लिए 19 जुलाई से ट्रेनिंग कर रहे है। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे देवरिया उनके घर यहां से किसी अधिकारी ने फोन किया कि विशाल घर तो नहीं गया है। इस बात की जानकारी मिलने पर बड़े भाई सत्य प्रकाश यादव किसी अनहोनी की आंशका में तत्काल मोटर साइकिल से करीब साढ़े दस बजे पुलिस लाइन पहुंच गए।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 8.30 बजे फोन से बात हुई थी। इसके बाद से उसका फोन स्विच आफ बता रहा है। 


कहा कि दो दिन पहले विशाल ने बताया था कि कुछ रिश्तेदार जिनसे पुरानी रंजिश चल रही वे लोग बैरक तक आए थे और धमकी दी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लापता कांस्टेबल की तलाश में जुट गई है। पुलिस लाइन परिसर के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। वहीं स्वजन किसी अनहोनी की आंशका में परेशान नजर आ रहे है।

आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की तहसील निजामाबाद का किया गया गठन।


 आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की तहसील निजामाबाद का किया गया गठन।    


आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का सरायमीर कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद पूर्वांचल प्रभारी अबुलबशर आजमी की अध्यक्षा मे तहसील निजमाबाद के पत्रकारो की बैठक शनिवार को लगभग12बजे दिन मे हुई जिसमे तहसील निजामाबाद के पदाधिकारियों की घोपणा की गयी। जिसके उपरान्त पूर्वांचल प्रभारी अबुलबशर आजमी ने कहा की पत्रकारिता की गरीमा को ध्यान मे रखते हुए खबर कवरेज करे यह संगठन पत्रकारो के हित के लिए सदैव तत्पर है।  
साथ ही मोहम्मद आमिर उपाअध्यक्ष निजामाबाद ने कहा की मै अपने पद का ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन करूंगा साथ ही संगठन को गति प्रदान करने का भी काम करूंगा। 
मोहम्मद आमिर  उपाअध्यक्ष  सुरेन्द्र चौहान मंत्री,  मनोज कुमार महा मंत्री , मोद्दसीर संगठन मंत्री , अभय चन्द साहू कोषा अध्यक्ष , अभिनव उर्फ लक्की सरंक्षक तहसील निजामाबाद, मोहम्मद आजम सदस्य नीरज प्रजापति सदस्य तहसील निजामाबाद डा0 रंजन सदस्य ,कर्मचन्द सदस्य तहसील निजामाबाद अरविन्द यादव सदस्य कुमारी इन्दु भारती सदस्य  रविन्द्र यादव सदस्य, श्याम जनम सदस्य  अनिल कुमार सदस्य,व दिनेश प्रजापति सदस्य तहसील निजामाबाद  बनाया गया है।

आजमगढ़ सरायमीर थाना मे पंजीकृत मुकदमा मे 2 आरोपितों को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई


 आजमगढ़ सरायमीर थाना मे पंजीकृत मुकदमा मे 2 आरोपितों को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सरायमीर थाना में पंजीकृत मुकदमा की धारा 489 डी भादवि के दो आरोपितों को कोर्ट ने दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश न्यायालय ने सुनाया।


अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय ने थाना सरायमीर पर पंजीकृत मुअसं0- 23/19 धारा 489 डी भादवि से सम्बन्धित आरोपित नैय्यर आलम उर्फ लड्डू पुत्र शाह आलम ग्राम नन्दाव बाजार थाना सरायमीर व रविन्द्र मौर्य पुत्र हरिलाल मौर्या ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद निवासी को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दोनों आरोपितों को धारा 489 डी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। आरोपितों द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के बीच हुआ था झगड़ा चली थी गोली


 पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर


1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के बीच हुआ था झगड़ा चली थी गोली



प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर उन्हें बड़ी राहत दी है।


 वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व याची अकबर अहमद डंपी के बीच झगड़ा हो गया था और उसमें गोली भी चली थी। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी थी। इसी मामले में दर्ज केस को लेकर याची के खिलाफ वारंट जारी हुआ था।


जारी वारंट के खिलाफ आजमगढ़ की एमपीएमएलए कोर्ट ने याची पूर्व सांसद को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद याची पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।