आजमगढ़ सीपू सिंह हत्याकाण्ड में कुन्टू सहित 7 को आजीवन कारावास
50 हजार का जुर्माना भी लगाया, फरार दो की पत्रावली अलग की
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जनपद की बहुचर्चित घटनाओं में शामिल पूर्व विधायक सर्वेश सिंह ‘सीपू’ हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए आजमगढ़ विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) ने माफिया कुंटू सिंह समेत सात को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
19 जुलाई 2013 को जीयनपुर कस्बे में सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें कुल 13 आरोपी बनाए गए थे, इसमें से 10 मई को नौ आरोपी पर दोष सिद्ध करार दिए गए हैं। दो आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, फरार चल रहे दो आरोपियों की फाइल गैंगस्टर कोर्ट ने अलग कर दिया। कोर्ट ने दोषी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, मृत्युंजय, दिनेश, शिवप्रकाश, राजेन्द्र यादव, दुर्गविजय, संग्राम सिंह को 50000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
बताते चलें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकाण्ड में 9 आरोपियों पर 10 मई को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 मई को सजा निर्धारण करने का दिन निर्धारित किया था, लेकिन किन्ही कारणों से फैसला नहीं सुनाया जा सका। इसके बाद फैसले के लिए कोर्ट ने 17 मई का दिन निर्धारित किया था।
गौरतलब है कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह कि 19 जुलाई 2013 की सुबह उनके जीयनपुर बाजार स्थित आवास के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कुंटू सिंह का नाम प्रकाश में आया था। लंबे समय से जेल में बंद कुंटू सिंह को बीते 6 जनवरी को लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के ब्लाक प्रमुख पति अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। जिला प्रशासन अब तक कुंटू सिंह की करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर चुका है।