आजमगढ़ पूर्व प्रधान, तत्कालीन सचिव व तकनीकी सहायक से रिकवरी के आदेश जारी
15 दिन के अंदर धनराशि न जमा करने पर डीएम ने दिया वसूली करने का आदेश
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ पूर्व प्रधान द्वारा गांव में कराए गए भूमिगत नाली निर्माण कार्य में 3.50 मीटर नाली न निर्माण कराए जाने पर डीएम ने पूर्व प्रधान, तत्कालीन सचिव व तकनीकी सहायक से रिकवरी के आदेश जारी किया है। उक्त लोगों को 15 दिन के अंदर अनियमितता की गई धनराशि जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही समय से धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली करने के लिए आदेश जारी किया है।
विकास खंड तहबरपुर के बैरमपुर कोटिया गांव निवासी त्रिवेणी राय, कवलदीप, प्रेमचंद्र व अमन राय ने पूर्व प्रधान के खिलाफ अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि सीसी रोड से चीना धोबी के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य (सोनू राय के घर तक), छट्ठू के घर से रामाश्रय के घर तक खड़ंजा निर्माण, नहर से बुझारथ के घर तक खड़ंज्जा निर्माण, चंद्रभान के घर से गंगा के घर से घनश्याम के घर तक भूमिगत नाली निर्माण व हरिबंश के बाग के दक्षिण पोखरी खुदाई कार्य में अनियमितता की गई है।
गहनता से इसकी जांच की गई तो चंद्रभान के घर से गंगा के घर से घनश्याम के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य में 3.50 मीटर नाली न निर्माण कराए जाने पर 9067 रुपये का दुरुपयोग ग्राम निधि से किया गया है। जिसका एक तिहाई 3023 रुपये पूर्व प्रधान बैरमपुर कोटिया, एक तिहाई 3022 रुपये तत्कालीन सचिव व वर्तमान विकास खंड मिर्जापुर ओमप्रकाश यादव और एक तिहाई 3022 रुपये संजय कुमार यादव तकनीकी सहायक से वसूल किया जाएगा।