Tuesday, 9 September 2025

आजमगढ़ अजीत राय हत्याकाण्ड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास छात्र संघ के चुनाव के दौरान विवाद के बाद गोली मारकर की गई थी हत्या

आजमगढ़ अजीत राय हत्याकाण्ड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास



छात्र संघ के चुनाव के दौरान विवाद के बाद गोली मारकर की गई थी हत्या



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 21 वर्ष पूर्व छात्र संघ चुनाव के रंजिश को लेकर अजीत राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत में छह आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतक अजीत राय के परिजनों को दी जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने मंगलवार को सुनाया। 



अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव का निवासी अजीत राय शिब्ली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का बी एस सी थर्ड ईयर का छात्र था। 2004 के छात्रसंघ के होने वाले चुनाव में महामंत्री पद का भावी प्रत्याशी था। इस चुनावी रंजिश को लेकर 9 सितंबर 2004 के दिन ग्यारह बजे शिब्ली इंटर कॉलेज के गेट पर मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज अहमद निवासी नई बस्ती,शाह समर यासीन पुत्र नसीम निवासी पहाड़पुर मोहम्मद शारिक तथा मोहम्मद सादिक पुत्रगण मोहम्मद साबिर,इरफान पुत्र लल्लन निवासी निराला नगर, सादिक खान पुत्र वकील गफ्फार निवासी ग्राम टोला तथा जकारिया मास्टर का लड़का रिंकू जकारिया निवासी बदरका लाठी डंडा से अजीत को मारने लगे।


 रिंकू जकरिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से अजीत पर फायर कर दिया। उसके बाद सभी एक कार से भाग निकले।अस्पताल ले जाते ले जाते अजीत राय की मृत्यु हो गई। घटना के दिन अजीत राय को राशन पहुंचाने आए उसके चाचा देवेंद्र राय ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई।इस रिपोर्ट में उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तखार खान तथा फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड मोहम्मद जकरिया को भी इस घटना के साजिश का आरोपी बताया। दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया।


 अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा सीबीसीआईडी के अधिवक्ता ने कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज, मोहम्मद दानिश पुत्र शाह समीम,शाह समर नसीम,मोहम्मद सारिक, सादिक खान उर्फ रशीद तथा रिंकू जकरिया को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 45000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

आजमगढ़ देवगांव हनुमान मंदिर से 21 किलो पीतल का घंटा, गदा और नकदी उड़ा ले गए चोर दूसरी बार मंदिर में चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश


 आजमगढ़ देवगांव हनुमान मंदिर से 21 किलो पीतल का घंटा, गदा और नकदी उड़ा ले गए चोर



दूसरी बार मंदिर में चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश




उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के श्रीकांतपुर गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में रविवार देर रात चोरों ने सेंधमारी कर दी। चोरों ने मंदिर के बहुमूल्य सामान और दानपात्र से नकदी पर हाथ साफ कर लिया। यह घटना गांव में सनसनी फैला रही है, क्योंकि स्थानीय निवासी लखन उपाध्याय के अनुसार यह मंदिर में चोरी की दूसरी घटना है।


मंदिर के पुजारी सर्वेश तिवारी (पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन तिवारी) ने सोमवार तड़के करीब 5 बजे रोजाना की तरह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी का अंदेशा हुआ। उन्होंने मंदिर में रखे एक 21 किलोग्राम वजनी पीतल का घंटा, एक 11 किलोग्राम वजनी पीतल का घंटा, 11 किलोग्राम वजनी पीतल का हनुमान जी का गदा, एक इनवर्टर, एक बैटरी के साथ ही दानपात्र की पेटी से नकदी गायब मिली। पुजारी ने तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी, जिन्होंने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया।


मौके पर पहुंची देवगांव कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। कोतवाल विनय प्रकाश राय ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के सुरागों की तलाश में जुटी हुई है।