आजमगढ़ कुर्क की गई मुख्तार गैंग के हरिकेश यादव की संपत्ति
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ तरवां थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार गैंग से जुड़े हरिकेश यादव द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाए गए मकान को रविवार की सुबह कुर्क कर लिया।
कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 18 लाख 63 हजार रुपए आंकी गई है। गौरतलब है की सड़क निर्माण के ठेके में वर्चस्व को लेकर विगत वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकलां गांव के समीप सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया गया।
इस घटना में गोली लगने से राम इकबाल नामक मजदूर की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस द्वारा की गई जांच में इस घटना में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया मृतक पक्ष की ओर से एफ आई आर दर्ज कराई गई इस वारदात में शामिल पाए गए 11 लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की सहमति से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
आरोपियों में जहानागंज थाना क्षेत्र के मोहासिल ग्राम निवासी हरिकेश यादव पुत्र फूलचंद यादव भी शामिल रहा। विवेचना के दौरान अभियुक्त हरकेश यादव की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी की गई जिसमें पता चला कि सामान्य आर्थिक क्षमता वाला हरिकेश यादव अपराध के दम पर अल्प अवधि में काफी संपत्ति अर्जित कर लिया है। संपत्ति को छिपाने के लिए उसने जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में अपने पिता के नाम से भूमि खरीद कर उस पर मकान का निर्माण कराया है। इस मामले में जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा बीते 11 जून को तहसीलदार सदर एवं थानाध्यक्ष तरवां को अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में रविवार को जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में तहसील प्रशासन व पुलिस बल के साथ पहुंचे तरवां थाना प्रभारी ने उक्त संपत्ति को कुर्क कर लिया।