Sunday 2 April 2023

आजमगढ़ मुबारकपुर भटौरा इंडियन पेट्रोल पम्प के पिछे कुए मे मिली अज्ञात युवती की लाश क्षेत्र मे मचा हड़कम्प।


 आजमगढ़ मुबारकपुर भटौरा इंडियन पेट्रोल पम्प के पिछे कुए मे मिली अज्ञात युवती की लाश क्षेत्र मे मचा हड़कम्प।


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के सठियाव और मुबारकपुर के बीच भटौरा गजहड़ा मे पेट्रोल पंप के पीछे कुएं में एक अज्ञात युवती की लाश मिली जिससे क्षेत्र मे सनसनी फैल गई।


आपको बताते चलें कि पेट्रोल पंप के पीछे कुए से जब दुर्गंध उत्पन्न हुई तो स्थानिय लोगों ने कुए की तरफ देखा और उसमें उनको एक लाश दिखाई दी और उन लोगों ने जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दि मौके पर तत्काल मुबारकपुर थाने की पुलिस पहुची


 उक्त लाश को कुएं से बाहर निकाली और शिनाखत की काफी कोशिश की परन्तु खबर लिखे जाने तक उक्त लाश की शिनाखत नही हो पाई थी पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



आजमगढ़ मुबारकपुर से संजय चौहान की रिपोर्ट।




आजमगढ़ 2 सफाईकर्मी किए गए निलंबित ड्यूटी पर लापरवाही व मस्टररोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तनख्वाह निकालने का आरोप


 आजमगढ़ 2 सफाईकर्मी किए गए निलंबित


ड्यूटी पर लापरवाही व मस्टररोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तनख्वाह निकालने का आरोप


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मस्टररोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फरवरी महीने की तनख्वाह निकालने के आरोप में सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने शनिवार को कार्रवाई के बाद दोनों निलंबित कर्मचारियों को ब्लॉक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि सफाईकर्मी निर्मला देवी अजमतगढ़ ब्लॉक के शाहपुर नेवादा गांव में तैनात थीं।


 सहायक विकास अधिकार (पंचायत) ने 27 मार्च को शाहपुर नेवादा गांव का निरीक्षण किया था। इस दौरान पंचायत भवन के पास कूड़े-करकट का ढेर मिला। कई अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी गंदगी मिली। लोगों ने बताया कि सफाईकर्मी निर्मला देवी ड्यूटी पर कभी नहीं आती हैं। इस आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। 


इसी क्रम में बरदह क्षेत्र में ठेकमा ब्लॉक के खम्हौली गांव में सफाईकर्मी सिराज अहमद को तैनात किया गया था। आरोप है कि उसने ड्यूटी किए बगैर मस्टर रोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फरवरी महीने की तनख्वाह निकाल ली। जांच में आरोप की पुष्टि होने पर उसे निलंबित कर दिया गया। दोनों निलंबित सफाईकर्मियों को ब्लॉक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

मिर्जापुर इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को कठोर कारावास की सजा


 मिर्जापुर इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को कठोर कारावास की सजा


उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में युवक को फर्जी तरीके से फंसाने के मामले में विंध्याचल थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वायुनंदन मिश्र की कोर्ट ने सभी को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व 59-59 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। दोषी पुलिसकर्मी गाजीपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ एवं लखनऊ के मूल निवासी हैं। फैसला 31 वर्ष बाद आया है।


विंध्याचल के बिरोही गांव निवासी भोलानाथ तिवारी के घर 24 अगस्त 1992 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र कांत सिंह, उपनिरीक्षक सुरेंद्रनाथ राय, आरक्षी रामसिंहासन सिंह, आरक्षी दीनानाथ सिंह, आरक्षी रामअचल ओझा एवं दिनेश बहादुर सिंह ने छापा मारा था। इस दौरान सवा किलो गांजा बरामद किया। भोलानाथ के न मिलने पर पुलिस ने परिवार से अभद्र व्यवहार किया था। इस पर महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

आजमगढ़ गम्भीरपुर दयालपुर गैर ईरादतन हत्या के मामले मे कोर्ट ने एक आरोपी को 5 साल की सुनाई सजा साथ ही लगाया साढ़े चार हजार रुपए का जूर्बना।


 आजमगढ़ गम्भीरपुर दयालपुर गैर ईरादतन हत्या के मामले मे कोर्ट ने एक आरोपी को 5 साल की सुनाई सजा 


साथ ही लगाया साढ़े चार हजार रुपए का जूर्बना।


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ गैर ईरादतन हत्या के मुकदमे मे सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को पाँच वर्ष का सश्रम कारावास एवं साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर एक अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया है।


अभियोजन कहानी के अनुसार गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दयालपुर मे 23 जुलाई सन 2000 की सुबह सात बजे सूरजदेव यादव पुत्र चनरू यादव अपने बड़े पिता रामवचन के साथ हल और बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। इस दौरान अपने खेत मे मवेशी को देखकर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा इसी बात से नाराज होकर राजदेव पुत्र झपसू एवं गुलाबचंद यादव पुत्र राजदेव यादव माँ बहन की गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से सूरजदेव तथा रामवचन पर हमला कर दिया।


इस हमले से आयी चोटों के कारण दूसरे दिन वाराणसी के निजी हास्पिटल मे सूरजदेव की मौत हो गई पुलिस ने जाँच पुरी करने के बाद आरोपी राजदेव एवं गुलाबचंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय मे प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी राजदेव की मौत हो गई अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने अजय,संजय,वासदेव, कास्टेबल रामदयाल, फार्मासिस्ट संजय , डा0 बीएस गोयल तथा डा0 आरपी सिंह को बतौर गवाह न्यायालय मे परीक्षित कराया। दोनो पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुलाबचंद को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास तथा साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।