Wednesday 3 January 2024

आजमगढ़ देवगांव ब्लाक प्रमुख व ग्राम पंचायत सदस्यों को तमंचे के बल पर दी धमकी सादे पन्ने पर हस्ताक्षर कराने और 1 लाख रूपया मांगने का आरोप, 2 गिरफ्तार


 आजमगढ़ देवगांव ब्लाक प्रमुख व ग्राम पंचायत सदस्यों को तमंचे के बल पर दी धमकी


सादे पन्ने पर हस्ताक्षर कराने और 1 लाख रूपया मांगने का आरोप, 2 गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ देवगांव थाना में 31 दिसम्बर को ब्लाक प्रमुख पल्हना अनुराग सिंह उर्फ सोनू पुत्र अरविन्द कुमार सिंह ग्राम चिलबिला थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी प्रदीप और सतीश सिंह के इशारे पर राममिलन सिंह व फरीद तथा एक अज्ञात द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्रामसभा सिधारी धर्मेन्द्र उर्फ गुड्डू के पास जाकर गाली देते हुए तमंचा से धमकाते हुए कहा कि सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करो या तो 1 लाख रूपया दो तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यो को अलग-अलग तरीके से धमकी दी गयी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जा रही है।


आज 3 जनवरी को सुबह करीब 7.45 बजे उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह ने उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त फरीद अहमद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम पल्हना बाजार थाना देवगांव, राममिलन सिंह पुत्र चंद्रिका सिंह निवासी ग्राम बेनूपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ वेशो नदी पुलिया ग्राम पवनी खुर्द से हिरासत में पुलिस ले लिया।

आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसीलदार अभिषेक कुमार समाज शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित


 आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसीलदार अभिषेक कुमार समाज शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित 



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसील परिसर में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम के तहत तहसीलदार मार्टिनगंज अभिषेक कुमार को उनके उत्कृष्ट  एवं सराहनीय कार्य के लिए जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडेय के द्वारा उन्हें माल्यार्पण कर, गुलाब पुष्प व आईडियल जर्नलिस्ट ऐसोशिएसन का प्रशस्तिपत्र भेंट कर समाज शिरोमणि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।


 अपने स्वागत से अभिभूत होकर तहसीलदार अभिषेक कुमार ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है जिनके माध्यम से क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्यायों के बारे में खबरों द्वारा जानकारी मिलती है, जिससे शोषितों वंचितों की सहायता करने में मदद मिलती है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष मार्टिनगंज विनोद कुमार यादव, सरफराज अहमद, प्रवीण यादव, अरविंद कुमार प्रजापति समेत आदि लोग मौजूद थे।



आजमगढ़ दीदारगंज/मार्टिनगंज से प्रवीण यादव की रिपोर्ट।

सुलतानपुर बाप-बेटी एक साथ बने लेखपाल सैनिक के पद से सेवानिवृत हुए थे पिता


 सुलतानपुर बाप-बेटी एक साथ बने लेखपाल


सैनिक के पद से सेवानिवृत हुए थे पिता



उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर पिता-पुत्री का एक साथ लेखपाल के पद पर चयन हुआ है। परिवार में दोहरी खुशी से हर कोई प्रसन्न है। पिता जहां सेना से रिटायर्ड होकर इस जॉब में गए हैं वही बेटी ने पहले प्रयास में ही बाजी मारी है। दरअसल बल्दीराय तहसील अंतर्गत उमरा पूरे जवाहर तिवारी गांव के रवींद्र त्रिपाठी 2019 में सेना से रिटायर्ड हुए हैं। 


सैनिक के पद से सेवानिवृत के बाद उन्होंने घर बैठना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपनी बेटी प्रिया त्रिपाठी के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। बाप ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) का प्रशिक्षण लिया तो बेटी ने डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) किया। फिर बाप-बेटी ने लखनऊ में राजस्व लेखपाल की परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश अधीनस्त सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आया तो बाप-बेटी एक साथ सफल हुए।

आजमगढ़ अभी लागू नहीं होंगे हिट एण्ड रन कानून सरकार और ट्रासपोर्टरों के बीच बनी सहमति बातचीत के बाद ही लागू होंगे कानून


 आजमगढ़ अभी लागू नहीं होंगे हिट एण्ड रन कानून


सरकार और ट्रासपोर्टरों के बीच बनी सहमति


बातचीत के बाद ही लागू होंगे कानून



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। मिली जानकारी के अनुसार सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में नया हिट-एंड-रन कानून, दुर्घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है। कानून के मुताबिक, हिट-एंड-रन दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना होगा।


 हिट-एंड-रन कानून, जिसका मकसद दुर्घटना के बाद ड्राइवर भागने से रोकना है, इस कानून के चलते ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के देशव्यापी हड़ताल को जन्म दे दिया. जिसके चलते ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स का तीन दिन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिसके बाद सरकार द्वारा बताया गया कि अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है। कानून को लेकर कोई भी कदम ट्रासपोर्टरों के साथ वार्ता के बाद बढ़ाया जाएगा

लखनऊ 18 साल से कम उम्र वाले हो जायें सावधान 2-4 पहिया वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध


 लखनऊ 18 साल से कम उम्र वाले हो जायें सावधान


2-4 पहिया वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध



उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश में 18 साल से कम आयु के कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल में दो-चार पहिया वाहन नहीं चलाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी। इसके तहत हर विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। सभी कक्षाओं में एक-एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से ऑनलाइव व ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं 18 साल से कम आयु के बच्चे कोई भी मोटर वाहन न चलाएं, इसके लिए जागरूकता के साथ सख्ती भी की जाएगी।


हाल में परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इसके लिए विद्यालयों में अभियान चलाने को कहा गया है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को इसके लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को भी रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित किया जाए।


 प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दें और उन्हें इसकी शपथ भी दिलाई जाए। विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाए। विद्यार्थियों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएं। निदेशक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी इसके लिए प्रयोग किया जाए। छात्रों को बताया जाए कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्ल्ब के गठन के लिए प्रति विद्यालय पांच हजार कुल 44.95 लाख रुपये के बजट की और विद्यालय की दीवारों पर यातायात नियमों व स्लोगन लिखवाने के लिए भी प्रति विद्यालय 500 रुपये के बजट की व्यवस्था के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा गया है। निदेशक ने कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वयक कर इस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।