Thursday 6 October 2022

मऊ मधुबन थाने में भाजपा नेता की 90 मिनट पिटाई थानाध्यक्ष अंग बता रहे थे, सिपाही बरसा रहे थे बेल्ट, जूता और लात


 मऊ मधुबन थाने में भाजपा नेता की 90 मिनट पिटाई


थानाध्यक्ष अंग बता रहे थे, सिपाही बरसा रहे थे बेल्ट, जूता और लात



उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मधुबन थाने में बीजेपी नेता की जबरदस्त पिटाई की गई है। पुलिस वाले भाजपा नेता को घर से उठाकर थाने ले आए। इसके बाद थानाध्यक्ष के सामने ही उनके कक्ष में कई पुलिस वालों ने पिटाई की। इस दौरान पुलिस वालों ने बेल्ट और जूतों से भी बीजेपी नेता की पिटाई की। करीब 90 मिनट तक बीजेपी नेता को पीटा गया। इस दौरान थानाध्यक्ष बता रहे थे कि किस अंग पर मारना है और सिपाही उसी अंग पर मार रहे थे। मामले की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची तो जांच का आदेश दिया गया है। दो पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है।


 पुलिस की पिटाई का शिकार हुए मऊ के स्वर्ण व्यवसाई और मधुबन मंडल के भाजयुमो उपाध्यक्ष सौरव गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर की शाम किसी बात को लेकर उनका पुलिस से विवाद हो गया था। इसके बाद पुलिस बल उसे घर से उठाकर मधुबन थाना परिसर ले आए। वहां रात करीब 11.30 बजे थानाध्यक्ष के कक्ष में थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने डेढ़ घंटे तक उनकी जबरदस्त पिटाई की। भाजयुमो नेता ने बताया कि चमड़े की बेल्ट के साथ हाथ, लात व जूतों से उन्हें पीटा गया। गुप्ता ने बताया कि थानाध्यक्ष खुद पुलिसकर्मियों को बता रहे थे कि शरीर पर किस-किस जगह पीटना है। 


सूत्रो के अनुसार भाजयुमो पदाधिकारी की पुलिस कर्मियों द्वारा पिटाई के मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में शासन प्रशासन से इस वारदात में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। भाजपा नेताओं के रुख के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र में सौरभ गुप्ता व पिंटू पांडेय नामक दो युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में मधुबन थाने से संबंधित एक एसआई और एक पुलिस जवान को लाइन हाजिर कर मामले की जांच की जा रही है।

आजमगढ़ सपा विधायक रमाकांत की जमानत अर्जी खारिज जहरीली शराब से हुई मौत मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई


 आजमगढ़ सपा विधायक रमाकांत की जमानत अर्जी खारिज


जहरीली शराब से हुई मौत मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब पीने से हुई आठ लोगों की मौत के मामले में जेल में निरुद्ध सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उन्होंने जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


अहरौला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहुल में 21 फरवरी की रात जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हुई थी। इसमें एक मरने वाला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का था। पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच करते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। ये सभी आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं। रमाकांत यादव 25 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में दर्ज कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मामले में अदालत में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी बीच 29 जुलाई को अहरौला और दो अगस्त को फूलपुर कोतवाली पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने मिलावटी शराब कांड में बतौर आरोपी रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया। तभी से वह जेल में निरुद्ध हैं। 


इस मामले में दोनों जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सपा विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय आधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की थी।

आजमगढ़ थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज 10 अक्टूबर को पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस जारी


 आजमगढ़ थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज


10 अक्टूबर को पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस जारी



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जमानत पर रिहा वादी के घर पुलिस द्वारा आधी रात को तलाशी लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें 10 अक्टूबर को पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया है।


सूत्रो के मुताबिक बताते चलें कि अपर सिविल जज (जू0डि0) न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 31 आजमगढ़ के न्यायालय में एक मुकदमा स्टेट बनाम इरशाद अहमद दाखिल किया गया था। वादी इरशाद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम आवंक थाना रानी की सराय ने आरोप लगाया था कि 27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस पहुची तो उस समय वह घर पर मौजूद नहीं था दूसरे दिन सुबह 6 बजे थाना रानी की सराय में तैनात दारोगा एन जेड खान व दरोगा फूलचन्द ने महिला पुलिस के साथ उसके घर में घुसकर तलाशी ली तो वादी मुकदमा इरशाद घर पर नहीं मिला। पुलिस के इस गैर कानूनी कदम के बावत वादी मुकदमा ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष रानी की सराय को 30 अगस्त को कोर्ट में जवाब के लिए तलब किया तो रानी की सराय पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।


 उक्त रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने यह माना कि किसी अपराध में न्यायालय से किसी अपराध में जमानत मिल जाने पर अभियुक्त को न्यायालय के विचार मूलक न्यायिक अभिरक्षा में माना जाता है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जमानत प्राप्तकर्ता के घर जाए या किसी तरह से परेशान करने का कृत्य करे। ऐसा व्यवहार उसके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस बिना उसके आदेश के न तो जमानत प्राप्त अभियुक्त के घर जा सकती है और न ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। 


न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 में यह भी कहा कि थानाध्यक्ष ने अपने उक्त असंवैधानिक व अवैध प्रश्नगत कृत्य हेतु उच्चाधिकारियों के कथित आदेश को आधार बनाकर उनकी छवि मलिन की है। न्यायालय ने इस मामले में थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी को दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध धारा 166, 167 तथा 177 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए उन्हें 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस जारी किया है।

रामपुर इंस्पेक्टर क्राइम की गाड़ी पर चढ़ाया डंपर, हालत गंभीर रात 12 बजे के करीब हुई घटना, डंपर चालक मौके से फरार


 रामपुर इंस्पेक्टर क्राइम की गाड़ी पर चढ़ाया डंपर, हालत गंभीर


रात 12 बजे के करीब हुई घटना, डंपर चालक मौके से फरार


सैदनगर (रामपुर) स्वार रोड पर डंपर चालक ने इंस्पेक्टर क्राइम की गाड़ी में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद इंस्पेक्टर क्राइम अपनी क्षतिग्रस्त कार में फंस गए और आरोपी वाहन लेकर मौके से भाग लिया। सूचना पर आई पुलिस ने गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर को गाड़ी से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मुरादाबाद कॉसमॉस में रेफर कर दिया।


घटना स्वार रोड स्थित रसूलपुर की पुलिया के पास की है। स्वार कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम मुकुट लाल मोहल्ला मेरी गेट अनूपशहर जिला बुलंदशहर के मूल निवासी हैं। वह मंगलवार की रात करीब 12 बजे अपनी कार से रामपुर जा रहे थे।


बताते हैं की रसूलपुर की पुलिया के पास सामने से आ रहे डंपर चालक ने अपना वाहन इंस्पेक्टर की गाड़ी पर चढ़ा दिया। हादसे के बाद इंस्पेक्टर क्राइम अपनी क्षतिग्रस्त कार में फंस गए, जबकि डंपर चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पास से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही अजीमनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। राहगीरों की मदद से पुलिस ने गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर क्राइम को गाड़ी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची स्वार पुलिस गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल ले गई। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मुरादाबाद कॉसमॉस में रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष राहुल गंगवार ने बताया घटना को अंजाम देने वाले आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है।