Tuesday, 17 February 2026

आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में बम धमकी ईमेल प्रकरण में मुकदमा दर्ज, सुरक्षा बढ़ाई गई तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध का जिक्र, अज्ञात ईमेल धारक के खिलाफ केस दर्ज


 आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में बम धमकी ईमेल प्रकरण में मुकदमा दर्ज, सुरक्षा बढ़ाई गई


तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध का जिक्र, अज्ञात ईमेल धारक के खिलाफ केस दर्ज


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के दीवानी न्यायालय परिसर में 16 फरवरी 2026 को मिले बम धमकी वाले ईमेल के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय आशुतोष कुमार सिंह की तहरीर पर सोमवार रात करीब 9 बजे संबंधित धाराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया गया कि जनपद न्यायाधीश के अधिकृत ईमेल एड्रेस पर outlook.com से “सुन्निया दासन” नाम की आईडी से एक संदेश भेजा गया था।


 ईमेल में न्यायाधीश गण के विश्राम कक्ष में आईईडी विस्फोटक रखे जाने का दावा किया गया था। साथ ही 12:15 बजे दिन में विस्फोट होने का समय भी उल्लेखित था। संदेश में तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने के विरोध में बम रखने की बात लिखी गई थी। ईमेल की जानकारी मिलते ही न्यायालय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। सूचना पर पहुंचे दो बम निरोधक दस्तों ने सोमवार को कई घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। घटना के बाद न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास में जुटी है। साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत और तकनीकी विवरण की जांच की जा रही है।


https://www.news9up.com/2026/02/blog-post_16.html

https://youtu.be/Ny4OHP5h8Aw?si=nXjA28iAEVJ8PZ-P

आजमगढ़ 27 साल पुराने मुबारकपुर शिया-सुन्नी दंगा हत्या कांड में 12 दोषियों को उम्रकैद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना मोहर्रम जुलूस से लौटते समय हुई थी अली अकबर की हत्या, चार आरोपियों की मुकदमे के दौरान मृत्यु


 आजमगढ़ 27 साल पुराने मुबारकपुर शिया-सुन्नी दंगा हत्या कांड में 12 दोषियों को उम्रकैद



जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना


मोहर्रम जुलूस से लौटते समय हुई थी अली अकबर की हत्या, चार आरोपियों की मुकदमे के दौरान मृत्यु


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 27 वर्ष पूर्व मुबारकपुर थाना क्षेत्र में शिया-सुन्नी विवाद के दौरान हुई हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिए गए 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सजा के ऐलान को लेकर पहले से ही कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को अदालत ने सभी 12 आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की थी। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी नासिर हुसैन ने 30 अप्रैल 1999 को मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि उनके चाचा अली अकबर, निवासी पूरा ख्वाजा, 27 अप्रैल 1999 से लापता थे। अली अकबर के पुत्र जैगम ने 28 अप्रैल को गुमशुदगी की सूचना दी थी। 30 अप्रैल को अली अकबर की सिर कटी लाश राजा भाट के पोखरे से बरामद की गई। विवेचना में सामने आया कि मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असहद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद तथा वसीम सहित कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।


 मुकदमे के दौरान हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्लाह, हमीदुल्लाह उर्फ झीनक और हाजी अब्दुल खालिक की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी एवं एडीजीसी दीपक कुमार मिश्रा ने नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी 12 आरोपियों को अली अकबर की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। करीब तीन दशक पुराने इस बहुचर्चित मामले में आए फैसले को न्यायिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।


https://www.news9up.com/2026/02/27-12-17-4.html

आजमगढ़ सिधारी अंग्रेजी बीयर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी, 61 हजार से अधिक नकदी पार सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गए चोर, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल


 आजमगढ़ सिधारी अंग्रेजी बीयर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी, 61 हजार से अधिक नकदी पार


सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गए चोर, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना सिधारी क्षेत्र में स्थित सफुद्दीनपुर की एक कम्पोजिट शॉप (अंग्रेजी बीयर) में बीती 13/14 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 61 हजार रुपये से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


 प्राप्त जानकारी के अनुसार रामजतन जायसवाल पुत्र स्व. रूपनारायण, निवासी मड़या जयराम रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उक्त दुकान के मैनेजर हैं। उन्होंने थाना सिधारी में दी गई तहरीर में बताया कि रात में अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और गल्ले में रखे 61,249 रुपये नकद उठा ले गए। इसके साथ ही दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चुरा ले गए, जिससे घटना के साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा की गई। जांच के उपरांत प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जाना उचित प्रतीत होने की संस्तुति की गई है। थाना सिधारी पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।