Friday, 19 June 2026

आजमगढ़ जहानागंज शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप, आरोपी पर हत्या के प्रयास, लूट व गैंगस्टर समेत 18 मुकदमे दर्ज


 आजमगढ़ जहानागंज शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार


अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप, आरोपी पर हत्या के प्रयास, लूट व गैंगस्टर समेत 18 मुकदमे दर्ज


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक महिला का शारीरिक शोषण करने तथा अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 


पुलिस के अनुसार, 18 जून 2026 को थाना जहानागंज में प्राप्त तहरीर के आधार पर ग्राम गम्भीरवन निवासी रोशन सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र स्वर्गीय देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, बाद में शादी से इंकार करने तथा अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में अन्य संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गईं। थानाध्यक्ष के निर्देशन में उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार कुशवाहा ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को परदेशी मोड़ क्षेत्र से आरोपी रोशन सिंह उर्फ विक्की सिंह (40 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध जहानागंज, बरदह, निजामाबाद, मेहनगर और कोतवाली थानों में हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न, मारपीट और धमकी सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहानागंज का हिस्ट्रीशीटर भी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार कुशवाहा, कांस्टेबल श्रीप्रकाश सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

आजमगढ़ हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का लगा जुर्माना 2 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में वर्ष 2023 में हुई थी बेलाल की हत्या


 आजमगढ़ हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का लगा जुर्माना



2 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में वर्ष 2023 में हुई थी बेलाल की हत्या



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हत्या के एक चर्चित मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। न्यायालय के फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।


 अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी शबनम निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उसके पुत्र बेलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिए थे। उधार की रकम वापस लेने के लिए दोनों आरोपी अक्सर बेलाल पर दबाव बनाते थे और उससे पैसों की मांग किया करते थे। इसी लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। अभियोजन के मुताबिक, 6 नवंबर 2023 की शाम लगभग साढ़े सात बजे कासिम और फहीम बेलाल को गांव के एक ट्यूबवेल के पास ले गए। वहां पहले से ही दोनों ने हत्या की योजना बना रखी थी। आरोप है कि दोनों ने बेलाल पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।


 घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों कासिम और फहीम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओमप्रकाश सिंह तथा रविंद्र नाथ उपाध्याय ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनकी गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों पक्षों की दलीलों और अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने आरोपी कासिम तथा फहीम को हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।