Sunday, 9 August 2026

आजमगढ़ जीयनपुर रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल सीओ आवास से 100 मीटर आगे हुआ हादसा, पुलिस ने बस कब्जे में ली


 आजमगढ़ जीयनपुर रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल



सीओ आवास से 100 मीटर आगे हुआ हादसा, पुलिस ने बस कब्जे में ली


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई।


 जानकारी के अनुसार, समुंदरपुर गांव निवासी अदीद (19) पुत्र सलीम और अदिल (18) पुत्र जैश बाइक से गैस एजेंसी की ओर जा रहे थे। दोनों सगड़ी तहसील स्थित सीओ आवास से करीब 100 मीटर आगे पहुंचे थे। इसी दौरान दोहरीघाट से आजमगढ़ की ओर जा रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में अदीद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अदिल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। 


सूचना मिलते ही जीयनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस को भी कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिवहन निगम की जेएसआई चंद्रकला शुक्ला भी मौके पर पहुंचीं और हादसे की जानकारी ली। अदीद की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक का माहौल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

आजमगढ़ सिधारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हर्ष फायरिंग, लाइसेंसी डीबीबीएल गन कब्जे में पुलिस ने शस्त्र धारक को नोटिस देकर किया अवमुक्त, बेटे के खिलाफ आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज


 आजमगढ़ सिधारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हर्ष फायरिंग, लाइसेंसी डीबीबीएल गन कब्जे में



पुलिस ने शस्त्र धारक को नोटिस देकर किया अवमुक्त, बेटे के खिलाफ आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लाइसेंसी दो नाली बंदूक से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल गन को कब्जे में ले लिया है। वहीं शस्त्र धारक के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे नोटिस तामील कर नियमानुसार अवमुक्त कर दिया गया। 


पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तिवारीपुर निवासी अभिनव सिंह उर्फ मंटू पुत्र जयप्रकाश सिंह दो नाली बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। मामले में सिधारी थाने पर मुकदमा संख्या 323/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम-1959 के तहत अभिनव सिंह उर्फ मंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह पुत्र मातवर सिंह, निवासी सिधारी के लाइसेंसी डीबीबीएल गन को कब्जे में लिया। बरामद हथियार का शस्त्र नंबर DBBL-357 और लाइसेंस नंबर 853/18 बताया गया है। 


पूछताछ में जयप्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनके लाइसेंसी असलहे से उनके पुत्र अभिनव सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी। पुलिस ने बताया कि संबंधित अभियोग जमानतीय होने के कारण शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह को धारा 35(3) बीएनएसएस की नोटिस तामील कराते हुए नियमानुसार अवमुक्त कर दिया गया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक बालेन्द्र कुमार यादव और हेड कांस्टेबल भाष्करानन्द सिंह, थाना सिधारी शामिल रहे।

आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गैंगस्टरों की 1.60 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क संतरा देवी की 1.20 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई


 आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गैंगस्टरों की 1.60 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क



संतरा देवी की 1.20 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो गैंगस्टर अभियुक्तों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये कीमत की 8 बिस्वा भूमि कुर्क की जाएगी। जीयनपुर थाना क्षेत्र के गडेरीपट्टी निवासी संतरा देवी पत्नी सुरेश राम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और चोरी से संबंधित कुल 9 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार उसके गैंग का लीडर उसका पुत्र राज उर्फ सवारिया तथा दूसरा पुत्र समर उर्फ अरुण सक्रिय सदस्य हैं। संतरा देवी द्वारा अपराध से अर्जित करीब 5 बिस्वा भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1.20 करोड़ रुपये है, को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा।


 निजामाबाद थाना क्षेत्र के रेवरा परवेजपुर निवासी राज कुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र, दुष्कर्म, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अपराध से अर्जित करीब 3 बिस्वा भूमि, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये है, को गम्भीरपुर थाना पुलिस द्वारा कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्तों की करीब 8 बिस्वा भूमि, जिसकी कुल अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपये है, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की जा रही है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की प्रभावी और कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।