यूक्रेन में फंसी ग्राम प्रधान वैशाली की बढ़ी मुश्किलें।
डॉक्टर बनने विदेश चली गईं ग्राम प्रधान पर कार्यवाही करेगा पंचायतराज।
उत्तर प्रदेश हरदोई यूक्रेन-रूस की जंग ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है।
जानकारी के अनुसार भारत समेत कई देशों के लोग यूक्रेन में फंसे होने से उनके परिवार वालों में भी चिंता देखने को मिली है।
ज्यादा लोग यहां एमबीबीएस और इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। कुछ लोग तो जंग शुरू होते ही वापस आ गए लेकिन ज्यादातर लोग अब भी वहीं फंसे हैं।
यूक्रेन और रूस की जंग में कई बातें भी खुलकर सामने आई हैं जो इससे पहले लोगों को नहीं पता थीं।
एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है। जिले की सांडी ब्लॉक की तेरापुरसेली की रहने वाली वैशाली यादव इन दिनों यूक्रेन में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है।
वह आठ महीने पहले प्रदेश में हुए प्रधानी के चुनाव के दौरान गांव आई थी। वैशाली ने यहां ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और जीता भी।
वैशाली ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की चिंता को छोड़कर खुद की डॉक्टरी की पढ़ाई की चिंता की और वापस यूक्रेन चली गईं।
हालांकि वैशाली यूक्रेन में रहकर पहले से ही पढ़ाई कर रही थीं। इसका खुलासा यूक्रेन-रूस की जंग के दौरान हुआ है। गांव छोड़कर विदेश जाने के मामले में अब पंचायतराज भी सख्त हो गया है।
सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधान वैशाली के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने विदेश में रह कर ग्राम प्रधान पद का निर्वहन करने के मामले में ग्राम प्रधान को नोटिस दिए जाने की जानकारी दी है।
विभागीय जिम्मेदारों के मुताबिक ग्राम पंचायत में अब तक किए गए भुगतानों की भी जांच की जाएगी।
प्रधान को जारी की जाएगी नोटिस
यूक्रेन संकट के बाद चर्चा में आई तेरापुरसेली ग्राम प्रधान को सुरक्षित देश में लाने की कवायद के साथ ग्राम प्रधान के दायित्व निभाने के मामले में भी जांच शुरू हो गई है।
डीपीआरओ गिरीश कुमार ने बताया कि बिना अनुमति विदेश जाने व ग्राम प्रधान के दायित्वों के निर्वहन न करने को लेकर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की जाएगी। बताया कि अगर ग्राम प्रधान लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहीं है तो पंचायती राज एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
विदेश में रहते हुए उनके द्वारा किए गए भुगतान को लेकर भी नोटिस दिया जाएगा। बताया नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही कोई नया कदम उठाया जाएगा।
पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थिति होने पर जा सकता है पद
डीपीआरओ के अनुसार धारा 95 के अंतर्गत ग्राम प्रधान को बिना किसी पर्याप्त कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होना भारी पड़ सकता है।
जिला प्रशासन धारा 95 के 2 छ के अंतर्गत ग्राम प्रधान को स्पष्टीकरण जारी कर उसे ग्राम प्रधान के पद से हटा सकता है। वहीं अगर ग्राम प्रधान अगर किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उसे नियम 62 घ के तहत जिम्मेदार को पूर्व सूचना देगा। उसे यह भी बताना होगा वह कब अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए मौजूद रहेगा। प्रधान के यूक्रेन में होने के मामले में अभी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। फिलहाल परिजन यदि मांग करते हैं तो छात्रा वैशाली यादव को विदेश से घर सुरक्षित लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। शासन व मंत्रालय स्तर पर लिखापढ़ी करेंगे।
यूक्रेन में रहकर प्रधानी का कामकाज करने के मामले मेंपंचायती राज एक्ट के तहत जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार कार्यवाही होगी।