आजमगढ़ निजामाबाद फर्जी दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में 3 लाइसेंस निलंबित
जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई, 2 पिस्टल/राइफल और एक रिवाल्वर शामिल
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें मिर्जा अयाज बेग के दो और मो. इबराक खान का एक शस्त्र लाइसेंस शामिल है। संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में कार्रवाई की गई। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रकरण की गंभीरता और लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किए। इन आदेशों के तहत तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
निलंबित लाइसेंसों में मिर्जापुर, थाना निजामाबाद निवासी स्वर्गीय मिनहाज के पुत्र मिर्जा अयाज बेग की .32 बोर पिस्टल और .315 बोर राइफल का लाइसेंस शामिल है। वहीं, इसी गांव के निवासी इमदाद खान के पुत्र मो. इबराक खान, जिनका वर्तमान पता मुंबई के ओशिवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटलिपुत्र बताया गया है, का .32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, थाना निजामाबाद में मुकदमा संख्या 177/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इस मामले में मिर्जा अयाज बेग के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। वहीं, मुकदमा संख्या 245/2026 में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने तथा अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है तथा विवेचना प्रचलित है। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में थाना निजामाबाद के प्रभारी निरीक्षक को संबंधित हथियार पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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