Saturday, 22 August 2026

आजमगढ़ सरायमीर चोरी-नकबजनी करने वाले गैंग लीडर समेत 2 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई गैंग लीडर के खिलाफ चोरी, नकबजनी समेत कुल 8 अभियोग हैं दर्ज


 आजमगढ़ सरायमीर चोरी-नकबजनी करने वाले गैंग लीडर समेत 2 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई



गैंग लीडर के खिलाफ चोरी, नकबजनी समेत कुल 8 अभियोग हैं दर्ज


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरायमीर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की घटनाओं में सक्रिय गैंग लीडर समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध थाना सरायमीर में मुकदमा अपराध संख्या 215/2026 अंतर्गत धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।


 पुलिस के अनुसार गैंग लीडर शाकिब पुत्र रियाजूद्दीन उर्फ रियाजू निवासी नई बाजार, थाना सरायमीर और उसके गैंग के सदस्य लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी खरेवा, थाना सरायमीर संगठित रूप से चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन गतिविधियों के जरिए दोनों आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करते थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व में दोनों आरोपियों को चोरी एवं नकबजनी के मामलों की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया गया था। आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता के आधार पर अब दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।


 पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गैंग लीडर शाकिब के खिलाफ आजमगढ़ जनपद में चोरी, नकबजनी, अवैध शस्त्र, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कुल आठ अभियोग दर्ज हैं। वहीं गैंग सदस्य लालमन के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आबकारी अधिनियम से संबंधित कुल चार अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और संगठित अपराध में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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