आजमगढ़ देवगांव फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने वाली सहायक अध्यापिका की नियुक्ति रद्द
वेतन की वसूली और प्रीति सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगाँव में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर नियुक्त प्रीति सिंह पुत्री वीरेंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति फर्जी अंकपत्र और प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त करने के आरोप में निरस्त कर दी गई है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आदेश दिनांक 01.08.2025 के तहत उनकी सेवा समाप्त करते हुए लिए गए वेतन की वसूली और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भेजे पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका पूनम कन्नौजिया ने थानाध्यक्ष देवगाँव को 08.10.2025 को प्रार्थना पत्र भेजकर FIR दर्ज करने का अनुरोध किया था। हालांकि प्रीति सिंह ने नियुक्ति तिथि से अब तक कोई वेतन आहरित नहीं किया है। SSP से अनुरोध किया गया है कि थानाध्यक्ष को निर्देशित करें कि FIR दर्ज कर इसकी प्रति विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्रेषित की जा सके। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, थानाध्यक्ष देवगाँव, प्रधानाचार्या और कार्यालय को भी भेजी गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने 30.10.2025 को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देश के अनुपालन में थाना देवगांव में प्रीति सिंह पुत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के विरुध्द मुकदमा अपराध संख्या 401/2025 अंतर्गत धारा 318(4),336(3),338, भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत दर्ज किया गया है

 
 
 
 
 
 
 
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