आजमगढ़ मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष डा. सबा शमीम पद से बर्खास्त
जांच में 8 गंभीर आरोप सिद्ध, बार-बार बुलाने पर भी व्यक्तिगत सुनवाई में नहीं हुईं शामिल
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की अध्यक्ष डा. सबा शमीम को पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-48 के तहत की गई है, जिसमें उनके खिलाफ लगे कुल 8 आरोपों को गंभीर मानते हुए प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से सिद्ध पाया गया।
जिलाधिकारी आजमगढ़ को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई थी। उप जिलाधिकारी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समितियों ने अलग-अलग स्तर पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों के आधार पर शासन ने 3 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। डा. सबा शमीम ने 2 अगस्त 2024 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे जिलाधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए भेजा गया। बाद में 20 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी ने अपनी प्रति-परीक्षण आख्या में उनके स्पष्टीकरण को आधारहीन बताते हुए सभी 8 आरोपों को पूरी तरह सिद्ध माना और कार्रवाई की संस्तुति की।
शासन ने नैसर्गिक न्याय के तहत उन्हें 14 अगस्त, 13 अक्टूबर और 6 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर भी दिए, लेकिन वह किसी भी तिथि पर उपस्थित नहीं हुईं। उपलब्ध साक्ष्यों, जांच रिपोर्टों और जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर राज्यपाल की स्वीकृति से उन्हें पद से पदच्युत करने का निर्णय लिया गया।







