आजमगढ़ एक अभियुक्त को अदालत ने एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 90 लाख रुपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एन0आई0एक्ट (चेक बाउंस) के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा नब्बे लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला नितिका राजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 11 आजमगढ़ ने मंगलवार को सुनाया है।
परिवादी पक्ष के अनुसार परिवादी ब्रजेश कुमार पुत्र राधे श्याम दुबे निवासी ग्राम ज़फरपुर तहसील सदर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत मुकदमा संख्या 6898/2024 बृजेश कुमार दुबे बनाम अनुज अग्रवाल में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषसिध्द अनुज अग्रवाल पुत्र विपिन कुमार अग्रवाल निवासी मोहल्ला गुरुटोला (कटरा) थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ को धारा 138एन0आई0एक्ट में एक वर्ष के साधारण कारावास तथा नब्बे लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उपरोक्त अर्थदण्ड की धनराशि अभियुक्त से वसूल किये जाने पर दण्ड प्रकिर्या सहिंता की धारा 357 के अंतर्गत वसूल किये गये जुर्माने में से 89 लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर प्रदान किए जाने तथा शेष धनराशि जुर्माने के रूप में जमा कराए जाने का भी आदेश अदालत ने दिया है। साथ ही अर्थदण्ड अदा ना किये जाने की दशा में अभियुक्त को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित करने का भी आदेश अदालत ने दिया है।

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