Friday, 10 October 2025

आजमगढ़ बलात्कारी ससुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास पति गया था विदेश, अकेला पाकर की थी जबरदस्ती, दी थी चुप रहने की धमकी


 आजमगढ़ बलात्कारी ससुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास



पति गया था विदेश, अकेला पाकर की थी जबरदस्ती, दी थी चुप रहने की धमकी



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बहु से बलात्कार करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जीयनपुर कस्बे में पीड़िता अपने सास ससुर के साथ रहती थी। पीड़िता के पति कमाने के लिए कतर गए थे। घटना के दिन जनवरी 2024 में पीड़िता की सास पैतृक गांव गई थी। उस रात बहू को अकेला पा कर ससुर अलीम बाबा ने जबरदस्ती बहू के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे न सिर्फ मारापीटा बल्कि चुप रहने की धमकी भी दी। 


इस मामले में पीड़िता ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई और घटना के 5 महीने बाद जीयनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा अविनाश चंद्र राय ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ससुर अलीम बाबा को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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