आजमगढ़ सिधारी बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष से रंजिश का आरोप
गर्दन और सिर पर वार कर जान लेने की कोशिश का दावा
दुकान से घर जाते समय हुई घटना, पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास बेटे की हत्या के मामले में चल रही रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी कई दिनों से उसकी रेकी कर रहा था और उसे जान से मारने की फिराक में था। घटना के बाद पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है।
प्राप्त तहरीर के अनुसार, रामलीला मैदान, सिधारी निवासी शाहेबे आलम पुत्र सरफराज अहमद के बेटे की सितंबर 2025 में हत्या हुई थी। इस मामले में अभियुक्तगण जेल में बंद हैं। पीड़ित का आरोप है कि इसी घटना को लेकर संदीप निगम पुत्र राजू प्रसाद निगम, निवासी रामलीला मैदान, सिधारी उससे रंजिश रखता है। शाहेबे आलम का कहना है कि आरोपी पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में था।
पीड़ित के मुताबिक, 24 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी दुकान से उठकर घर पर चाय पीने जा रहा था। इसी दौरान आरोप है कि संदीप निगम अपने घर के पीछे स्थित गली में चाकू लेकर छिपा हुआ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, आरोपी ने उसे दौड़ा लिया और गाली-गलौज करते हुए जमीन पर गिरा दिया। शाहेबे आलम ने तहरीर में आरोप लगाया है कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन और सिर पर चाकू से वार किए। हालांकि, वह संयोगवश बच गया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और आरोपी से अपनी जान को खतरा जताया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मामले में 25 अक्टूबर 2026 को दी गई तहरीर के आधार पर सिधारी थाने में आरोपी संदीप निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल, घटना के संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के आधार पर ही होगी।

