Thursday, 5 June 2025

आजमगढ़ मेहनगर 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार एंटी करप्शन विभाग ने लेखपाल को उसके आवास से लिया हिरासत में


 आजमगढ़ मेहनगर 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार



एंटी करप्शन विभाग ने लेखपाल को उसके आवास से लिया हिरासत में



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे एंटी करप्शन विभाग ने मेहनगर तहसील के उमरी गणेशपुर क्षेत्र में तैनात लेखपाल अमर सिंह को 5000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अमर सिंह, निवासी लौदह इमादपुर, को मेहनगर लेखपाल आवास से पकड़ा गया। विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामला गंभीरपुर थाने में सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एंटी करप्शन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है। आगे की जांच जारी है।

आजमगढ़ तहबरपुर ट्रक में मिले 22 मृत और 3 जिंदा गौवंश ट्रक हिरासत में, चालक और अन्य संदिग्ध मौके से फरार


 आजमगढ़ तहबरपुर ट्रक में मिले 22 मृत और 3 जिंदा गौवंश



ट्रक हिरासत में, चालक और अन्य संदिग्ध मौके से फरार




उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पशु तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक 14 टायर ट्रक से 25 गौवंश बरामद किए, जिनमें 22 मृत और 3 जिंदा पाए गए। गौवंश को क्रूरता पूर्वक नायलॉन की रस्सियों से बांधकर ट्रक में लादा गया था, और संदेह है कि इन्हें बिहार में वध के लिए ले जाया जा रहा था।



तहबरपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 जून 2025 की रात को टीकापुर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी 228.5 पर एक ट्रक खड़ा है, जिसमें गौवंश लदे हैं और बदबू आ रही है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रक का निरीक्षण किया। ट्रक में 22 गौवंश मृत और 3 जिंदा पाए गए, जिन्हें क्रूरता से बांधा गया था। पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर गौवंश की जांच की और पुष्टि की कि 22 गौवंश मृत हैं। मृत गौवंश को सेहदा अंडरपास के पास जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। जिंदा गौवंश को नियमानुसार गौशाला में दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया, लेकिन चालक और अन्य संदिग्ध मौके से फरार हो गए। ट्रक में वैध कागजात भी नहीं मिले, जिसके कारण इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया गया।


तहबरपुर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 124/2025 अंतर्गत धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश , धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम1960, और धारा 325 भारतीय न्याय सहिंता (BNS) 2023 के तहत पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की है। प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मानवेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल मंजीत प्रसाद, कांस्टेबल बृजभान यादव, प्रवीण सिंह, ताहिर अली, रत्नेश कुमार यादव, रत्नेश सिंह, और देवेंद्र गिरी की टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।