आजमगढ़ लालगंज शुद्ध पानी के नाम पर लापरवाही, 2 वाटर यूनिटों के लाइसेंस निलंबित
एफडीए की सघन जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर, जनस्वास्थ्य पर खतरा
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शुद्ध और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के दावे के साथ बाजार में बोतलबंद पानी की आपूर्ति कर रही दो वाटर यूनिटों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अद्विक इंटरप्राइजेज लालगंज और रजवाड़ा इंटरप्राइजेज लालगंज के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। इन दोनों यूनिटों से प्रतिदिन 500 से अधिक बोतलें जिले की विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर सप्लाई की जा रही थीं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल सात वाटर सप्लाई यूनिट पंजीकृत हैं, जिनमें से दो पहले से बंद हैं। एफडीए की टीम ने शेष पांच यूनिटों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उत्पादन प्रक्रिया, प्लांट की स्वच्छता, मशीनों की साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और पानी की गुणवत्ता से संबंधित अभिलेखों की गहन पड़ताल की गई। निरीक्षण में सामने आया कि वर्ष 2025 में लाइसेंस प्राप्त इन दोनों यूनिटों के संचालक कर्मचारियों की अनिवार्य मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही पानी की गुणवत्ता जांच से संबंधित आवश्यक वाटर एनालिसिस रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा यूनिट परिसरों में साफ-सफाई की स्थिति भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। एफडीए टीम ने इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए दोनों यूनिटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। वहीं अन्य तीन वाटर यूनिटों की स्थिति जांच में सामान्य पाई गई।


