बस्ती कुर्क होगा जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर
27 साल पुराने वेतन भुगतान मामले में कार्रवाई
उत्तर प्रदेश, बस्ती जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय पर शुक्रवार को न्यायालय के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया। यह कार्रवाई 27 साल पुराने एक मामले में शिक्षक चंद्रशेखर सिंह को बकाया वेतन भुगतान न करने के कारण की गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि 90 दिनों के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 14.38 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो डीआईओएस कार्यालय भवन की नीलामी कर प्राप्त धनराशि शिक्षक को दी जाएगी।मामला अयोध्या जिले के सोहावल निवासी चंद्रशेखर सिंह से जुड़ा है, जिनकी 1991 में बस्ती के नेशनल इंटर कॉलेज, हरैया में प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) के पद पर नियुक्ति हुई थी। उनके साथ पांच अन्य शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई थी। शुरुआत में किसी को वेतन नहीं मिला, लेकिन बाद में अन्य पांच शिक्षकों को वेतन मिलने लगा, जबकि चंद्रशेखर को वेतन से वंचित रखा गया।वेतन न मिलने पर चंद्रशेखर ने 1998 में सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया। 24 जनवरी 2005 को उनके पक्ष में डिक्री जारी हुई, जिसमें 2005 तक का 14,38,104 रुपये बकाया वेतन और आगे का वेतन देने का आदेश दिया गया।
डिक्री के अनुपालन के लिए चंद्रशेखर ने 26 मई 2005 को इजरा वाद दाखिल किया। 27 साल तक वेतन भुगतान न होने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनाली मिश्रा की अदालत ने डीआईओएस कार्यालय भवन और भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया। अदालत के अमीन ने शुक्रवार को डीआईओएस कार्यालय और उनके चैंबर के सामने कुर्की नोटिस चस्पा किया। अदालत ने अमीन को 8 मई 2025 तक कुर्की की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।नोटिस चस्पा होने के बाद डीआईओएस कार्यालय और शिक्षक समुदाय में इस मामले की व्यापक चर्चा हो रही है। यह मामला लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है।