Tuesday, 12 May 2026

आजमगढ़ तहबरपुर 25 किलो गांजा के साथ तस्कर को दबोचा आटो में छिपाकर उड़ीसा से गोरखपुर ले जा रहा था गांजा, फुटकर बिक्री की बात कबूली


 आजमगढ़ तहबरपुर 25 किलो गांजा के साथ तस्कर को दबोचा



आटो में छिपाकर उड़ीसा से गोरखपुर ले जा रहा था गांजा, फुटकर बिक्री की बात कबूली



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना तहबरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।


 पुलिस ने आरोपी को आटो सहित पकड़कर उसके कब्जे से 12 पैकेटों में भरा गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार, 11 मई 2026 को उपनिरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी अपनी टीम के साथ किशुनदासपुर अंडरपास के पास बैंक चेकिंग और संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि निजामाबाद की तरफ से आ रहे एक आटो में अवैध सामान हो सकता है। सूचना पर पुलिस टीम ने सरदहां चौहान बस्ती मोड़ के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आटो चालक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।


 पूछताछ में उसने अपना नाम धीरज साव पुत्र रामप्रताप साव निवासी शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर हाल पता गांधी रोड राउरकेला, उड़ीसा बताया। क्षेत्राधिकारी सगड़ी/बूढ़नपुर अनिल कुमार वर्मा की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आटो से 12 पैकेटों में 25 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपी के पास से एक कीपैड मोबाइल फोन और 700 रुपये नकद भी मिले। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह उड़ीसा से गांजा खरीदकर गोरखपुर में फुटकर बिक्री करता था और इसी से परिवार का खर्च चलाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना तहबरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है।

आजमगढ़ थाना कोतवाली फरार अभियुक्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उद्घोषणा, घर पर चस्पा किया नोटिस जमीन के नाम पर 33.30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रही अभियुक्ता पर पुलिस ने की कार्रवाई


 आजमगढ़ थाना कोतवाली फरार अभियुक्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उद्घोषणा, घर पर चस्पा किया नोटिस


जमीन के नाम पर 33.30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रही अभियुक्ता पर पुलिस ने की कार्रवाई



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली पुलिस ने जमीन के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही अभियुक्ता के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियुक्ता के घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाते हुए नियमानुसार कार्रवाई पूरी की। 


पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 92/26 में धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस के तहत वांछित अभियुक्ता नीलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इसके बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बाहर रही और न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। 


पुलिस टीम ने अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया तथा गवाहों की मौजूदगी में डुगडुगी बजवाकर कार्रवाई संपन्न कराई। मामले में आरोप है कि नीलम तथा उसके सहअभियुक्त कृष्णचंद राय व अन्य लोगों ने मिलकर पीड़ित रूद्रांश राय निवासी मधुबन, कंधरापुर को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर 33 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस संबंध में 8 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार अभियुक्ता के खिलाफ पूर्व में भी थाना सिधारी में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फरार और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।