Wednesday, 10 September 2025

आजमगढ़ सठियांव लाखों के गबन के आरोप में बीएमएम की सेवा समाप्त महिलाओं की शिकायत के बाद जांच में संदीप गुप्ता पाए गए दोषी


 आजमगढ़ सठियांव लाखों के गबन के आरोप में बीएमएम की सेवा समाप्त



महिलाओं की शिकायत के बाद जांच में संदीप गुप्ता पाए गए दोषी



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत सठियांव ब्लॉक में लाखों रुपये के गबन के मामले में ब्लॉक मिशन मैनेजर (बीएमएम) संदीप गुप्ता की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। ग्राम पंचायत अवांव, केरमा और लोहरा की महिलाओं की शिकायत के बाद जांच में संदीप गुप्ता प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए।



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास उप्र. के संयुक्त मिशन निदेशक जनमेजय शुक्ला ने आयुक्त आजमगढ़ मंडल के निर्देश पर गठित जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर यह कार्रवाई की। खंड विकास अधिकारी सठियांव और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।


जांच में पाया गया कि बीएमएम संदीप गुप्ता ने महिला स्वयं सहायता समूहों से अवैध वसूली की, मानदेय वितरण में गड़बड़ी की और अभद्र व्यवहार किया। शिकायतकर्ता मोनू सिंह से बीमा के नाम पर 8,000 रुपये लिए गए, जिसका बीएमएम कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रीति तिवारी ने पदाधिकारियों के मनमाने बदलाव और बैंक सखी सुगंता देवी को अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत की, जो सही पाई गई।


प्रमिला देवी ने आरोप लगाया कि उनके समूह से 50,000 रुपये निकाले गए, जिसमें से 45,000 रुपये बीएमएम ने अपने पास रख लिए। प्रियंका कुमारी ने वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें मानदेय से 9,000 रुपये बीएमएम को देने की पुष्टि हुई। सहायक विकास अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि समूह की महिलाएं लगातार संदीप गुप्ता के खिलाफ शिकायत करती रही हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि सुगंता देवी को बार-बार मानदेय दिलाया गया, जबकि अन्य बैंक सखियों का भुगतान रोका गया। जांच समिति ने बीएमएम द्वारा प्रस्तुत आख्या को मनगढ़ंत और तथ्यहीन करार दिया। इसके आधार पर संदीप गुप्ता को दोषी ठहराया गया और प्रकरण को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है।