आगरा लुटेरी दुल्हन को आजीवन कारावास की सजा
शादी के 3 दिन बाद पति को जहर देकर मार डाला, जेवरात लेकर हो गई थी गायब
उत्तर प्रदेश, आगरा में शादी के तीन दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन ने पति को जहर देकर मार दिया था। बाद में घर से रात को ही नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड के जिला उधमपुर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैली जोड़ी निवासी मृतक की पत्नी तारा उर्फ रुबीना को दोषी पाया। एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना जगदीशपुरा में आवास विकास सेक्टर-4 निवासी मृतक की बहन विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई को उत्तराखंड के जिला उधमपुर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैली जोड़ी निवासी तारा से विवाह कर उसे घर लेकर आया था। घर में खुशी का माहौल था। 25 मई 2016 की सुबह उनका भतीजा भारत पिता को कमरे में जगाने गया था। वह बेड पर पड़े थे।
यह देख उसकी चीखें निकल गई। शोर सुनकर पड़ोस के लोग घर आ गए। भाई निर्मल को निजी अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर से पत्नी तारा और नकदी व जेवरात भी गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उत्तराखंड से तारा को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि तारा का असली नाम रुबीना था। वह पूर्व से ही शादीशुदा थी। वह ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को जाल में फंसाकर उनसे शादी करती।
मौका मिलते ही ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से हत्या की पुष्टि हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेषा देवी, मृतक के पुत्र भारत, डॉक्टर प्रभात सिंह, पुलिस कर्मी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।