Sunday, 1 June 2025

आजमगढ़ देवगांव के इस शातिर अपराधी सहित 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई एक वर्ष पूर्व मुठभेड़ के दौरान हुए थे गिरफ्तार

आजमगढ़ देवगांव के इस शातिर अपराधी सहित 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई



एक वर्ष पूर्व मुठभेड़ के दौरान हुए थे गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित अपराधी गिरोह के सरगना अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह और उनके सहयोगी अभिषेक सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए संगठित अपराधों में लिप्त था, जिससे क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग हो रही थी और जनता में दहशत का माहौल था।


थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय ने बताया कि गिरोह की गतिविधियां उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 2(ख)(1) और 3(1) के तहत दंडनीय पाई गईं। इसके आधार पर अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह (लहुआ कला, देवगांव, आजमगढ़) और अभिषेक सिंह (देवाकलपुर, गौराबादशाहपुर, जौनपुर) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।


पुलिस के अनुसार पुलिस ने 29 जून 2024 को मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूटी गई स्वीफ्ट डीजायर कार, दो मोबाइल फोन और 460 रुपये नकद बरामद किए गए। यह गिरोह 28 जून 2024 को वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में आजाद कुमार पटेल के पिता अशोक की कार लूटने, मारपीट करने और उन्हें कबीरा पुलिया के पास बंधक बनाकर छोड़ने की घटना में शामिल था। इस मामले में मुकदमा संख्या 259/24 (धारा 394/342/411 भादवि) के तहत आरोप पत्र 6 अगस्त 2024 को न्यायालय में दाखिल किया गया।


इसके अलावा, मुठभेड़ के दौरान दर्ज मुकदमा संख्या 260/24 (धारा 307 भादवि और 3/25 आर्म्स एक्ट) के तहत भी कार्रवाई की गई, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि गिरोह के भय से लोग मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने से डरते थे।

 

आजमगढ़ बिलरियागंज रेस्टोरेंटों में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की छापेमारी, दी गई कड़ी चेतावनी 2 दिन पूर्व दर्जनभर से अधिक युवक-युवतियों को लिया गया था हिरासत में


 आजमगढ़ बिलरियागंज रेस्टोरेंटों में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की छापेमारी, दी गई कड़ी चेतावनी



2 दिन पूर्व दर्जनभर से अधिक युवक-युवतियों को लिया गया था हिरासत में



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के बिलरियागंज बाजार में संचालित कुछ रेस्टोरेंटों में अवैध रूप से घंटे के हिसाब से कमरे और केबिन उपलब्ध कराए जाने के आरोपों ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। इन आरोपों के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दो दिन पहले सगड़ी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और क्षेत्राधिकारी (सीओ) के नेतृत्व में बिलरियागंज पुलिस ने कई रेस्टोरेंटों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद रविवार को थाना प्रभारी ने दोबारा रेस्टोरेंट संचालकों को कड़ी चेतावनी जारी की।


सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के अनुसार, बिलरियागंज बाजार में कुछ रेस्टोरेंट अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं, जहां घंटे के हिसाब से कमरे और केबिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन खबरों में दावा किया गया कि रेस्टोरेंटों में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।


 दो दिन पूर्व एसडीएम सगड़ी और सीओ सगड़ी के नेतृत्व में बिलरियागंज पुलिस ने बाजार के कई रेस्टोरेंटों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दर्जनभर से अधिक युवक-युवतियों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में दावा किया गया कि छापेमारी के दौरान कई जोड़ों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। हालांकि, सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ग्रामीण ने स्पष्ट किया कि छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंटों में कोई अवैधानिक वस्तु नहीं मिली और पकड़े गए सभी युवक-युवतियां बालिग थे। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इस दौरान कुछ युवकों को शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया। साथ ही, रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपने परिसर में अवैध रूप से बनाए गए केबिन या कमरों को तत्काल हटाएं।


रविवार को बिलरियागंज थाना प्रभारी सुनील दूबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रेस्टोरेंट संचालकों के पास पहुंचकर दोबारा सख्त चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियों के लिए कमरे या केबिन संचालित पाए गए, तो संबंधित रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने व्यवसाय को पूरी तरह से पारदर्शी और कानून के दायरे में संचालित करें।

आजमगढ़ जिले से 02 उप-निरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी व 01 लीडिंग फायरमैन) पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत्त।


 आजमगढ़ जिले से 02 उप-निरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी व 01 लीडिंग फायरमैन) पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत्त।




उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद मे दिनांक- 31.05.2025 को जनपद आज़मगढ़ पुलिस से 02 उप-निरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी व 01 लीडिंग फायरमैन सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थता की कामना की गयी। उक्त कार्यक्रम में सीओ सदर आस्था जायसवाल व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। 



सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरणः-

1. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस जय प्रकाश पाण्डेय, पीएनओ- 832060382, थाना फूलपुर, आजमगढ़

2. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस कमला प्रसाद पाण्डेय, पीएनओ- 842380493, सरायमीर, आजमगढ़

3. मु0आ0 नागरिक पुलिस अवधेश कुमार पाण्डेय, पीएनओ- 840560607, पुलिस लाइन, आजमगढ़

4. मु0आ0 नागरिक पुलिस जुबेर अहमद, पीएनओ- 842380618, थाना  बरदह, आजमगढ़

5. मु0आ0 नागरिक पुलिस बृजेन्द्र प्रताप सिंह, पीएनओ- 842090548, पुलिस लाइन, आजमगढ़

6. लीडिंग फायरमैन, नन्द जी यादव, पीएनओ- 882762414, फायर स्टेशन, आजमगढ़