Friday, 30 May 2025

आजमगढ़ रौनापार/महराजगंज गैंगस्टर अनिल यादव की एक करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क संयुक्त टीम ने की कुर्की की कार्रवाई, अपराध से अर्जित 5 भूखंड जप्त


 आजमगढ़ रौनापार/महराजगंज गैंगस्टर अनिल यादव की एक करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क


संयुक्त टीम ने की कुर्की की कार्रवाई, अपराध से अर्जित 5 भूखंड जप्त 



उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। थाना रौनापार क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी अनिल यादव की लगभग 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश पर यह कार्रवाई 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसमें अनिल यादव और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए 5 भूखंडों को जब्त किया गया। इन संपत्तियों का सर्किल रेट मूल्य 21,66,460 रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये आंका गया है।



अनिल यादव, जो थाना महराजगंज के कुढ़ही गांव का निवासी है, पर आरोप है कि उसने अपराध जगत से अर्जित धन से तहसील सगड़ी के कुढ़ही गांव में 5 भूखंड खरीदे। इनमें 4 भूखंड उसके नाम पर और 1 उसकी पत्नी आशा देवी के नाम पर है। राजस्व विभाग की जांच में इन संपत्तियों का सर्किल रेट मूल्य 21,66,460 रुपये और बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा की गई विवेचना के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 27 मई 2025 को कुर्की का आदेश जारी किया था।



30 मई 2025 को नायब तहसीलदार बिलरियागंज रंजीत बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष रौनापार अनुपम जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक महराजगंज विनय कुमार मिश्र और राजस्व निरीक्षक विजय वर्मा की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। अनिल यादव का आपराधिक इतिहास भी गंभीर है, जिसमें हत्या, मारपीट, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित 10 मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है, और पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आजमगढ़ गम्भीरपुर 3 दुकानों में चोरी, 2 लाख का माल साफ किराना की दुकान से लगायत देशी शराब के ठेके को बनाया निशाना


 आजमगढ़ गम्भीरपुर 3 दुकानों में चोरी, 2 लाख का माल साफ




किराना की दुकान से लगायत देशी शराब के ठेके को बनाया निशाना



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार कस्बे में गुरुवार-शुक्रवार की रात चोरों ने तीन दुकानों के ताले तोड़कर लगभग 2 लाख रुपये की नकदी और सामान चुरा लिया। चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।


 जानकारी के अनुसार, उमरी श्री मार्ग पर भोपालपुर निवासी कमलेश विश्वकर्मा की किराना दुकान और देसी शराब के ठेके के साथ-साथ महगूपुर निवासी विपुल यादव की किराना दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। सबसे पहले कमलेश की दुकान का ताला तोड़कर कुछ औजार चुराए गए। इसके बाद विपुल यादव की दुकान से 45,000 रुपये नकद और लगभग 50,000 रुपये का सामान लूटा गया। अंत में देसी शराब के ठेके से 64,000 रुपये नकद और तीन पेटी शराब चुराकर चोर फरार हो गए। 


शुक्रवार सुबह दुकानदारों को चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।

आजमगढ़ जीयनपुर माफिया ध्रुव सिंह की एक करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्रवाई


 आजमगढ़ जीयनपुर माफिया ध्रुव सिंह की एक करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क



जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्रवाई



उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जीयनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार, प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, जिसका सर्किल रेट 17,46,400 रुपये और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है, को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।


ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़, जो आईआर-गैंग 36/2024 का गैंग लीडर है, ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपनी पत्नी बन्दना सिंह के नाम पर सगड़ी तहसील के ग्राम साल्हेपुर में कुल 0.338 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। इसमें गाटा संख्या 277 (0.122 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 101 व 278 (कुल 0.216 हेक्टेयर) शामिल हैं। यह संपत्ति 26 अगस्त 2009 को खरीदी गई थी। राजस्व विभाग ने इसकी कीमत 17,46,400 रुपये आंकी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये है।


3 अगस्त 2022 को थाना जीयनपुर में मुकदमा संख्या 488/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत ध्रुव सिंह, उनकी पत्नी बन्दना सिंह सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि ध्रुव सिंह ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से यह संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। थानाध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को कुर्की के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर 28 मई 2025 को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश जारी किया।


30 मई 2025 को नायब तहसीलदार विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल की मौजूदगी में पुलिस टीम ने उक्त संपत्ति को कुर्क किया।

आजमगढ़ देवगांव जनरल स्टोर पर मारपीट, युवक की मौत दुकानदार और सहयोगियों ने लाठी-डंडों से किया हमला जनरल स्टोर से सामान लेने गया था युवक


 आजमगढ़ देवगांव जनरल स्टोर पर मारपीट, युवक की मौत



दुकानदार और सहयोगियों ने लाठी-डंडों से किया हमला


जनरल स्टोर से सामान लेने गया था युवक



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के देवगांव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में गुरुवार शाम एक जनरल स्टोर पर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद दुकानदार सहित अन्य हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।


अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आदित्य सेठ उम्र 22 वर्ष निवासी मिर्जापुर थाना देवगांव गांव के ही जनरल स्टोर से सामान लेने गए थे, जहां दुकानदार से और उनके भाइयों से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान दुकानदार और उनके भाइयों द्वारा आदित्य सेठ को लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया गया। मरणासन्न अवस्था में उसे छोड़ आरोपी मौके से फरार हो गए।


सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधिक कारवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कारवाई की जा रही है।