Wednesday, 5 February 2025

आजमगढ़ गंभीरपुर/निजामाबाद गैंगस्टर के आरोपी की लगभग 29 लाख की संपत्ति कुर्क अवैध तरीके से अर्जित किया था धन, कार्रवाई से मची अफरा-तफरी


 आजमगढ़ गंभीरपुर/निजामाबाद गैंगस्टर के आरोपी की लगभग 29 लाख की संपत्ति कुर्क


 अवैध तरीके से अर्जित किया था धन, कार्रवाई से मची अफरा-तफरी



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की गंभीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शामिल एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों में अफरा-तफरी मची हुई है। आरोपी ने अवैध तरीके से रुपये अर्जित कर जमीन खरीदा था। आरोपी गो-तस्कर भी है। गंभीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि थाना निजामाबाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व. हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद, साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया, अबू खालिद पुत्र स्व. हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया, शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो. शेख निवासी हुसैनाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना गंभीरपुर थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही थी।


विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन शातिर किस्म का गो-तस्कर है। इसने आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित कर 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धूरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन को खरीदा है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अवैध रूप से क्रय की गई भूमि को जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जहां जिलाधिकारी ने उक्त जमीन को कुर्क करने के लिए 30 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत बुधवार को पुलिस टीम, थानाध्यक्ष गंभीरपुर, थानाध्यक्ष निजामाबाद व तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क किया गया है।

आजमगढ़ अहरौला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत ससुराल आया था युवक, पिता ने थाने मे तहरीर देकर जताई आशंका


 आजमगढ़ अहरौला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत



ससुराल आया था युवक, पिता ने थाने मे तहरीर देकर जताई आशंका



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र के खजुरी धनेजपट्टी गांव में ससुराल आए युवक की सीएचसी अहरौला से सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन शव को लेकर पुन: थाने पर पहुंचे। मृतक के पिता ने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।


 मिली जानकारी के अनुसार बताते चलें कि अंबेडकरनगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी सुरेंद्र बनवासी (25) पुत्र मित्ता बीते मंगलवार की शाम पांच बजे अपने ससुराल अहरौला थाना के खजुरी धनेजपट्टी गांव में अपनी पत्नी निर्मला से मिलने गया था। शव लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि बुधवार को सुबह मृतक की पत्नी ने फोन कर बताया कि सुरेंद्र की हालत बहुत गंभीर है। 


परिजन खजुरी धनेजपट्टी गांव पहुंचे और आनन-फानन में सुरेंद्र को सीएचसी अहरौला लेकर गए। हालत गंभीर देख डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए सदर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच कर सुरेंद्र बनवासी को मृत घोषित कर दिया। मृतक चार भाईयों में सबसे छोटा था और दो बेटियों का पिता था। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। मृतक के पिता मित्ता बनवासी ने संदिग्ध हालात में मौत का आरोप लगाया है। वही परिजनों का कहना है कि ससुराल के सभी सदस्य घर से फरार हैं। मौके पर चैनपुर गांव के पूर्व प्रधान कृपाशंकर यादव व बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग शव को थाने पर लेकर पहुंचे थे।

आजमगढ़ पुरानी रंजिश में दरवाजे पर चढ़कर मारी थी गोली 3 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास की सजा, प्रत्येक को लगा 6 हजार का अर्थदण्ड


 आजमगढ़ पुरानी रंजिश में दरवाजे पर चढ़कर मारी थी गोली



3 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास की सजा, प्रत्येक को लगा 6 हजार का अर्थदण्ड



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद मे कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में वादी मुकदमा दीनदयाल 22 मई 2015 की सुबह लगभग सात बजे घर के पीछे नीम के पेड़ के पास साफ सफाई कर रहा था।तभी पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गांव के ही प्रसिद्ध नारायण, शिव प्रसाद, अभिषेक और उनके परिवार के दो नाबालिग लड़कों ने लाइसेंसी बंदूक और कट्टे आदि से लैस होकर दीनदयाल के दरवाजे पर चढ़ आए और गाली गलौज करने लगे। गाली देने से ऐतराज करने पर अभिषेक ने गोली चला दी जिससे दीनदयाल की लड़की दिव्या घायल होकर गिर पड़ी। इसके अलावा दीनदयाल के परिवार की कमला देवी और घनश्याम को भी चोट आई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया। चार्जशीट में दो नाबालिग आरोपियों के नाम होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।


अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पियूष प्रियदर्शी त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक, शिव प्रसाद तथा प्रसिद्ध नारायण को दस दस वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।