आजमगढ़ 4 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा
शादी में नाच गाने को लेकर हुआ था विवाद, प्रत्येक को 22.5 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सूर्यभान निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज की लड़की की शादी 21 मई 2017 को थी। उस शादी में गांव के केदार यादव के लड़के तथा सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश से नाच गाने के प्रोग्राम को लेकर विवाद हो गया था।
इसी विवाद को लेकर 15 जून 2017 की सुबह सात बजे जब ओम प्रकाश, उनका लड़का अभिषेक,पत्नी निर्मला खेत में खाद फेंक रहे थे तब केदार यादव तथा उनके लड़के राधेश्याम, रघु तथा घनश्याम ने लाठी डंडा तथा टांगी से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अभिषेक की हत्या कर दिया तथा निर्मला को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार राय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों केदार,रघु, घनश्याम तथा राधेश्याम को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

