Sunday, 4 October 2026

आजमगढ़ सिधारी पुलिस मुठभेड़ में बकरी चोरी गिरोह के सदस्य को लगी गोली तमंचा-कारतूस व 1,560 रुपये बरामद


 आजमगढ़ सिधारी पुलिस मुठभेड़ में बकरी चोरी गिरोह के सदस्य को लगी गोली


तमंचा-कारतूस व 1,560 रुपये बरामद


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना सिधारी पुलिस ने रविवार को बकरी चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बकरी बेचने से मिले 1,560 रुपये और घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शाहगढ़ चौराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि बकरी चोरी गिरोह के दो सदस्य बाइक से समेंदा होते हुए शाहगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना पर इटौरा चौकी प्रभारी रंजन कुमार साव, उपनिरीक्षक बालेन्द्र कुमार यादव समेत पुलिस टीम ने समेंदा-पूरा ठकुराई मार्ग स्थित लोहारी मोड़ पुलिया के पास घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि बाइक को रोकने का इशारा करने पर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया और बाइक गिर गई। चालक कलीम अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि बाइक पर पीछे बैठे आसिफ ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद दोबारा फायरिंग का प्रयास करने पर आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित फायरिंग में गोली आसिफ के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। 


पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आसिफ ने पूछताछ में बताया कि वह कलीम और अन्य साथियों के साथ मिलकर बकरी चोरी करता था। आरोपी ने 29 सितंबर 2026 को सिधारी के दौलतपुर से दो बकरी, 20 सितंबर 2026 को समेंदा से एक बकरी और 16 सितंबर 2026 को जीयनपुर के बैरियाडिह से तीन बकरी चोरी करने की बात स्वीकार की है। समेंदा से चोरी की गई बकरी बेचने पर उसके हिस्से में आए 1,560 रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आसिफ के खिलाफ सिधारी थाने में हत्या के प्रयास, चोरी, चोरी की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आसिफ के विरुद्ध पहले से छह मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फरार कलीम के खिलाफ 38 अभियोग पंजीकृत हैं। कलीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण कर तमंचा, कारतूस, खोखा, मिसफायर कारतूस, चप्पल और अन्य साक्ष्य सुरक्षित किए। बरामदगी की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

Saturday, 3 October 2026

आजमगढ़ निजामाबाद फरिहा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसा, बकरी के लिए चोकर लेकर घर लौट रहा था मृतक


 आजमगढ़ निजामाबाद फरिहा तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत



रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसा, बकरी के लिए चोकर लेकर घर लौट रहा था मृतक


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक साइकिल से फरिहा बाजार से बकरी के लिए चोकर लेकर अपने घर चकिया हुसैनाबाद लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।


 मृतक की पहचान असद पुत्र स्वर्गीय नसीम, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम चकिया हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। बताया गया कि असद फरिहा बाजार से चोकर लेकर साइकिल से घर जा रहा था। फरिहा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचने पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही निजामाबाद थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

Friday, 2 October 2026

जौनपुर थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 3 अभि0/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा, 01 राड बरामद


 जौनपुर थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 3 अभि0/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा, 01 राड बरामद


उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के थाना नेवढ़िया क्षेत्र मे दिनांक 02.10.2026 को वादी ने थाने पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी कि तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान पूड़ी घर ले जाने से मना करने के विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने उनके भाई सूरज गौतम पुत्र ओमप्रकाश गौतम को जान से मारने की नीयत से गाली-गलौज करते हुए मारा-पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। बीच-बचाव करने आईं उनकी चाची सुदेवी तथा चाचा जयप्रकाश गौतम को भी मारा-पीटा, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आईं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नेवढ़िया पर मु0अ0सं0-246/2026 अंतर्गत धारा 109(1),115(2),352,351(3),3(5) बीएनएस बनाम 1. अंकित कुमार गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम, 2. विकास गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम, तथा 3. दुलारी देवी उर्फ शारदा देवी पत्नी रविन्द्र गौतम, निवासीगण ग्राम गद्दीपुर, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के कुशल पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष नेवढ़िया, के नेतृत्व में थाना नेवढ़िया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-246/2026, अंतर्गत धारा 109(1),115(2),352,351(3),3(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों एवं अभियुक्ता—1. अंकित कुमार गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम, 2. विकास गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम, तथा 3. दुलारी देवी उर्फ शारदा देवी पत्नी रविन्द्र गौतम, निवासीगण ग्राम गद्दीपुर, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर को मुखबिर की सूचना पर अढ़नपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा एवं 01 अदद रॉड बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों एवं अभियुक्ता को माननीय न्यायालय भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।


गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्तागण -

1. अंकित कुमार गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम निवासी ग्राम गद्दीपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर। 

2. विकास गौतम पुत्र रविन्द्र गौतम निवासी ग्राम गद्दीपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

3. दुलारी देवी उर्फ शारदा देवी पत्नी रविन्द्र गौतम निवासी ग्राम गद्दीपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।


पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-246/2026 अंतर्गत धारा 109(1),115(2),352,351(3),3(5) बीएनएस थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर


बरामदगी का विवरण- 

घटना मे प्रयुक्त 01 डण्डा, 01 राड बरामद किया गया।



गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुग्रीव प्रसाद गुप्ता, चौकी प्रभारी भाऊपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

2. हे0का0 अरविन्द कुमार, चौकी भाऊपुर, थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

3. रि0का0 अक्षय सिंह चौकी भाऊपुर, थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

4. रि0म0का0 निधि चौरसिया, थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर।

जौनपुर थाना केराकत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जौनपुर थाना केराकत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा-निर्देशन व क्षेत्राधिकारी केराकत के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी केराकत के नेतृत्व में थाना केराकत पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-400/2026 धारा 137(2)/87  बीएनएस मे वांछित अभियुक्त किशन कुमार पुत्र राजेश  ग्राम बेहड़ा (सेवन का पूरा) थाना केराकत जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।


 गिरफ्तार अभियुक्तः-

किशन कुमार पुत्र राजेश  ग्राम बेहड़ा (सेवन का पूरा) थाना केराकत जनपद जौनपुर।


पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 400/2026 धारा 137(2)/87  बीएनएस थाना केराकत जौनपुर।


गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 कृष्णानंद यादव, थाना केराकत जौनपुर।

 2.का0 अनिल सिंह, थाना केराकत जौनपुर।

 

Thursday, 1 October 2026

आजमगढ़ अहरौला शम्भूपुर घटना के तीनों पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि की घोषणा महेन्द्र पाठक व अखिलेश मिश्रा के परिजनों को 5-5 लाख, 2 बच्चियों को 2.50-2.50 लाख रुपये मिलेंगे


 आजमगढ़ अहरौला शम्भूपुर घटना के तीनों पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि की घोषणा



महेन्द्र पाठक व अखिलेश मिश्रा के परिजनों को 5-5 लाख, 2 बच्चियों को 2.50-2.50 लाख रुपये मिलेंगे


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम शम्भूपुर, तहसील बूढ़नपुर में 21 सितंबर 2026 को हुई घटना में मृतकों के तीनों पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि घोषित की है। शासन की घोषणा के अनुसार स्वर्गीय महेन्द्र पाठक एवं स्वर्गीय अखिलेश मिश्रा के पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, तीसरे परिवार में माता-पिता एवं भाई की मृत्यु के बाद बची दो छोटी बच्चियों के लिए 2.50-2.50 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। घटना के बाद जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने तीनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त की। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों के पात्र सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।


 प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित अन्य योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की अपील पर समाज के एक गणमान्य व्यक्ति द्वारा भी तीनों पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों को नियमानुसार उपलब्ध सरकारी योजनाओं एवं सहायता का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है।

Wednesday, 30 September 2026

आजमगढ़ गंभीरपुर गोसाईं की बाजार, दोहा कतर से घर पहुंचा प्रवासी का शव, मचा कोहराम 20 दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत, इलाज के दौरान 24 सितंबर को हुई मौत, 22 वर्षों से दोहा में कर रहे थे नौकरी


 आजमगढ़ गंभीरपुर गोसाईं की बाजार, दोहा कतर से घर पहुंचा प्रवासी का शव, मचा कोहराम


20 दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत, इलाज के दौरान 24 सितंबर को हुई मौत, 22 वर्षों से दोहा में कर रहे थे नौकरी


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार कस्बा स्थित रसूलपुर जयद्रथ यति निवासी वीरेंद्र कुमार यादव (52) का शव बुधवार शाम करीब सात बजे उनके घर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।


 प्राप्त जानकारी के अनुसार, रसूलपुर जयद्रथ निवासी वीरेंद्र कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय किशन यादव पिछले करीब 22 वर्षों से रोजी-रोटी के लिए दोहा, कतर में रहकर एक फाइबर कंपनी में कार्यरत थे। करीब 20 दिन पूर्व अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। कंपनी की ओर से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। वीरेंद्र की तबीयत खराब होने की सूचना कंपनी की ओर से उनके परिवार को दी गई। सूचना मिलने के बाद उनके छोटे भाई प्रमोद कुमार यादव उर्फ सिंधु 20 सितंबर 2026 को दोहा, कतर पहुंचे। इलाज के दौरान 24 सितंबर 2026 को वीरेंद्र कुमार यादव की मौत हो गई। इसके बाद उनके भाई प्रमोद कुमार यादव शव लेकर बुधवार शाम करीब सात बजे घर पहुंचे। शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि वीरेंद्र कुमार यादव पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। मौत की खबर से गांव में भी शोक का माहौल है।

आजमगढ़ हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 2 को 6 माह की सजा कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया दोषमुक्त, 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया


 आजमगढ़ हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 2 को 6 माह की सजा


कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया दोषमुक्त, 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने एक आरोपी को हत्या और अवैध असलहा रखने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में दो आरोपियों को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए छह-छह माह के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के वैध वारिस को दिए जाने का आदेश दिया गया है। फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को सुनाया।


 अभियोजन के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र के शाहपुर कानूनगो निवासी मुन्ना पांडेय 29 नवंबर 2019 को सुबह करीब नौ बजे अपने पुत्रों इंद्रसेन और चंद्रमणि के साथ दीवार की सुरक्षा के लिए मिट्टी डाल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी संजय, मृत्युंजय, पंकज पांडेय, सरोज पांडेय और उपेंद्र पांडेय वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। वादी के विरोध करने पर संजय ने चंद्रमणि पांडेय को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल चंद्रमणि की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, निर्मल शर्मा तथा अधिवक्ता सुधन प्रसाद ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय को हत्या और अवैध असलहा रखने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं मृत्युंजय और पंकज को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए छह-छह माह के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर सरोज पांडेय और उपेंद्र पांडेय को दोषमुक्त कर दिया गया।