Wednesday, 18 March 2026

आजमगढ़ मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला—20 हजार रुपये जुर्माना, 2018 की घटना में 9 गवाहों के आधार पर सजा


 आजमगढ़ मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास


पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला—20 हजार रुपये जुर्माना, 2018 की घटना में 9 गवाहों के आधार पर सजा



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को आरोपी एहसान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 सितंबर 2018 को दिन में करीब 12 बजे पीड़िता अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर मक्के के खेत की रखवाली कर रही थी। इसी दौरान आरोपी एहसान वहां पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। 


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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