Wednesday, 12 August 2026

आजमगढ़ फूलपुर, विदेश में हत्या के बाद गांव पहुंचा भाजपा नेता के पुत्र का शव पत्नी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, दुर्वाषा धाम में हुआ अंतिम संस्कार

आजमगढ़ फूलपुर, विदेश में हत्या के बाद गांव पहुंचा भाजपा नेता के पुत्र का शव



पत्नी सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, दुर्वाषा धाम में हुआ अंतिम संस्कार



उत्तर प्रदेश आजमगढ़, कुवैत में चार दिन पहले हत्या किए गए फूलपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर खानपुर निवासी 25 वर्षीय राहुल चौहान का शव मंगलवार शाम पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी साधना सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। देर शाम परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दुवार्सा धाम में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राहुल भाजपा सदस्य कस्तूरी चौहान के पुत्र थे और रोजगार के सिलसिले में कुवैत में नौकरी करते थे। करीब छह माह पहले ही वह दोबारा कुवैत गए थे। इससे पहले भी वह कुवैत में काम कर चुके थे। मृतक के पिता कस्तूरी चौहान ने बताया कि राहुल दीदारगंज निवासी मुन्ना चौहान के पुत्र के साथ कुवैत गए थे। 


बताया गया कि कुवैत पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के कारणों की जांच जारी है। परिजनों ने कमरा बदलने या किसी अन्य काम से जुड़ी गलतफहमी को घटना का संभावित कारण बताया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मंगलवार शाम शव के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार घर पर जुट गए। शव देखते ही पत्नी साधना बेसुध हो गईं। राहुल की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उनके पीछे पत्नी साधना, एक पुत्र और एक पुत्री हैं। कम उम्र में हुई इस दर्दनाक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा सहित अन्य लोगों ने राहुल के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी।

 

आजमगढ़ 9 साल पुराने हत्याकांड में 2 दोषियों को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, दो आरोपी दोषमुक्त

आजमगढ़ 9 साल पुराने हत्याकांड में 2 दोषियों को आजीवन कारावास


50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, दो आरोपी दोषमुक्त



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे पुलिस के आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी निगरानी और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप करीब नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।


 मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 10 सितंबर 2017 को फूलपुर थाना क्षेत्र के भेड़ियाचक उल्लापुर निवासी राम अवध यादव ने दीदारगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके पौत्र ऋषिकांत को रात करीब 10 बजे घर से बुलाकर ले जाया गया था। बाद में लाठी-डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने की जानकारी हुई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दिनेश यादव पुत्र रामदेव यादव, लालमन यादव पुत्र स्वर्गीय मुरली यादव, रामलोचन यादव पुत्र अक्षयबर यादव और रामदेव यादव पुत्र अक्षयबर यादव, निवासी डिघिया, थाना दीदारगंज के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 233/2017 में धारा 302, 34 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।


 मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। पुलिस की ओर से मामले की लगातार निगरानी की गई और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। बुधवार, 12 अगस्त 2026 को आजमगढ़ स्थित ईसी न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिनेश यादव और लालमन यादव को हत्या का दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, नामजद आरोपी रामलोचन यादव की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है। जबकि रामदेव यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।