Monday, 11 May 2026

आजमगढ़ कोतवाली/जीयनपुर माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की 1.5 करोड़ की “बड़ी हवेली” कुर्क हत्या, लूट, रंगदारी समेत 78 मुकदमों में नामजद प्रदेश स्तरीय माफिया पर पुलिस-प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त


 आजमगढ़ कोतवाली/जीयनपुर माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की 1.5 करोड़ की “बड़ी हवेली” कुर्क


हत्या, लूट, रंगदारी समेत 78 मुकदमों में नामजद प्रदेश स्तरीय माफिया पर पुलिस-प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत थाना कोतवाली एवं जीयनपुर में दर्ज मुकदमों के आधार पर की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में यह कार्रवाई संपन्न हुई। पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, हिस्ट्रीशीटर (138A) एवं गैंग नंबर IR-36 का लीडर है।


पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की। इसी धन से ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कराया गया, जिसे इलाके में “बड़ी हवेली” के नाम से जाना जाता है। जांच में सामने आया कि यह हवेली अपराधियों और गैंग सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी के पैसों के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र रही है। लोक निर्माण विभाग ने भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया, जिसके बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय पर कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1992 से अब तक ध्रुव सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर संपत्ति को कुर्क करते हुए तहसीलदार सगड़ी को उसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

आजमगढ़ तहबरपुर 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस मुठभेड़, दाहिने पैर में लगी गोली अभियुक्त के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और नगदी बरामद

आजमगढ़ तहबरपुर 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस मुठभेड़, दाहिने पैर में लगी गोली


अभियुक्त के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और नगदी बरामद


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना तहबरपुर क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की। दिनांक 9 मई 2026 को थाना तहबरपुर क्षेत्र के ग्राम महुवार निवासी नखडू उर्फ साहब (उम्र करीब 20 वर्ष) पुत्र बेचन ने घर के बाहर खेल रही लगभग 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई और जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। इस मामले में थाना तहबरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 70/2026 संबंधित धारा के तहत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी।


दिनांक 10 मई 2026 की शाम को थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग अभियान पर थी। सूचना मिली कि आरोपी नखडू उर्फ साहब रैसिंहपुर से मंझारी बाजार की ओर पैदल जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी को देखते ही भागने लगा। जब वह घिरता महसूस किया तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद आरोपी ने दोबारा तमंचा तान दिया। इस पर थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी के कब्जे से एक देशी तमंचा (.315 बोर), एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस (.315 बोर), एक मोबाइल फोन और 820 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी तहबरपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना के संबंध में थाना तहबरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 71/2026 संबंधित धारा के तहत अलग से मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सम्मिलित पुलिस टीम में थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, उ0नि0 मानचन्द्र यादव, उ0नि0 मानसिंह यादव सहित कई कांस्टेबल शामिल थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आजमगढ़ पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है।