Wednesday, 9 September 2026

आजमगढ़ सिधारी 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार टेम्पो में महिलाओं के बैग की चेन काटकर जेवर की करता था चोरी, चार माह से था फरार


 आजमगढ़ सिधारी 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार



टेम्पो में महिलाओं के बैग की चेन काटकर जेवर की करता था चोरी, चार माह से था फरार



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चार माह से अधिक समय से फरार चल रहे ₹25 हजार के पुरस्कार घोषित वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी टेम्पो व अन्य सवारी वाहनों में महिलाओं को निशाना बनाकर उनके बैग और झोले की चेन काटकर जेवरात, नगदी व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले संगठित गिरोह का सदस्य था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सलटू राम (65) पुत्र रामचरन राम, निवासी नसरूद्दीनपुर, थाना तहबरपुर, वर्तमान पता काशीराम आवास जाफरपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़ के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना जीयनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था।


 पुलिस के अनुसार, 23 जून 2024 को भवरनाथ से दोहरीघाट जा रही एक महिला का टेम्पो में बैग चोरी हुआ था, जिसमें सोने के जेवरात रखे थे। इस मामले की विवेचना में सलटू राम सहित अन्य की संलिप्तता सामने आई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2024 को हाफिजपुर चौराहे से जीयनपुर जा रही महिला के झोले की चेन काटकर जेवर चोरी करने के मामले में भी आरोपी की संलिप्तता प्रकाश में आई। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों के आधार पर सलटू राम सहित अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य सामान्य यात्रियों की तरह टेम्पो में बैठते थे और मौका मिलते ही विशेष रूप से महिलाओं के बैग व झोले की चेन काटकर सामान चोरी कर लेते थे। बाद में चोरी किए गए जेवरात व अन्य सामान को बेचकर धनराशि आपस में बांट लेते थे। 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर 9 सितंबर 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे पहलवान तिराहा के पास से सलटू राम को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल सन्नी कुमार सिंह, कांस्टेबल हिमांशु सिंह बघेल और महिला कांस्टेबल पूजा यादव शामिल रहीं।

आजमगढ़ सरायमीर पुलिस मुठभेड़ में गोवंश वध का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल पुलिस ने 24 घंटे में किया घटना का खुलासा, तमंचा-कारतूस व वध में प्रयुक्त चापड़-चाकू बरामद


 आजमगढ़ सरायमीर पुलिस मुठभेड़ में गोवंश वध का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल


पुलिस ने 24 घंटे में किया घटना का खुलासा, तमंचा-कारतूस व वध में प्रयुक्त चापड़-चाकू बरामद


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र के सदरपुर (शाहपुर) गांव में कुँवर नदी के किनारे खेत में मिले प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। बुधवार की रात पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं, तीन अन्य आरोपी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।


 पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को कुँवर नदी के किनारे खेत में दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले थे। पशु चिकित्साधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अवशेषों का परीक्षण किया और आवश्यक नमूने सुरक्षित किए। मामले में थाना सरायमीर में अज्ञात के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं। 8/9 सितंबर 2026 की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल कुछ आरोपी वध में प्रयुक्त हथियार लेकर सदरपुर (शाहपुर) से कादनपट्टी की ओर जा रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चारों आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर तीन आरोपी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने घेर लिया। 


पुलिस का दावा है कि घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। चेतावनी के बावजूद दोबारा फायरिंग का प्रयास करने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान मो. साबिर पुत्र स्व. शकील, निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही से 315 बोर का देशी तमंचा, एक फायरशुदा खोखा, एक जिंदा कारतूस, एक चापड़, दो चाकू और लकड़ी का गोलाकार ठीहा बरामद किया है। घटनास्थल से फील्ड यूनिट ने खूनआलूदा व सादी मिट्टी, हैंड स्वाब सहित अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए। 


पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी सैफ, आजम उर्फ पप्पू और असजद के साथ मिलकर कुँवर नदी के किनारे खेत में गोवंश वध की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मुठभेड़ के संबंध में थाना सरायमीर में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज है।