आजमगढ़ थाना कोतवाली फरार अभियुक्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उद्घोषणा, घर पर चस्पा किया नोटिस
जमीन के नाम पर 33.30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रही अभियुक्ता पर पुलिस ने की कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली पुलिस ने जमीन के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रही अभियुक्ता के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियुक्ता के घर पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाते हुए नियमानुसार कार्रवाई पूरी की।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 92/26 में धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस के तहत वांछित अभियुक्ता नीलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इसके बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बाहर रही और न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में उद्घोषणा की कार्रवाई की गई।
पुलिस टीम ने अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया तथा गवाहों की मौजूदगी में डुगडुगी बजवाकर कार्रवाई संपन्न कराई। मामले में आरोप है कि नीलम तथा उसके सहअभियुक्त कृष्णचंद राय व अन्य लोगों ने मिलकर पीड़ित रूद्रांश राय निवासी मधुबन, कंधरापुर को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर 33 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस संबंध में 8 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार अभियुक्ता के खिलाफ पूर्व में भी थाना सिधारी में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फरार और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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