आजमगढ़ मंगेतर की हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना
2021 में मिलने के लिए बुलाया और चाकू से गला काटकर कर दी थी हत्या
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला अतरौलिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार, 4 अगस्त 2021 को पुरखीपुर निवासी पूजा पत्नी अमित कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी ननद खुशबू की शादी अहरौला थाना क्षेत्र के धनेज पांडे निवासी देवानंद उर्फ गोलू पुत्र जगदीश प्रसाद से तय हुई थी। आरोप है कि देवानंद ने खुशबू को मिलने के लिए बुलाया और चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। मामले में थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 120/2021 धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने शुक्रवार को आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1,50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता बताया है।

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