Sunday, 28 June 2026

आजमगढ़ फूलपुर सार्वजनिक भूमि व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज राजस्व विभाग की शिकायत पर कार्रवाई, जांच में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण कर कब्जे का आरोप


 आजमगढ़ फूलपुर सार्वजनिक भूमि व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज


राजस्व विभाग की शिकायत पर कार्रवाई, जांच में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण कर कब्जे का आरोप



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ऊदपुर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं शत्रु संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में राजस्व विभाग की शिकायत पर पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। राजस्व निरीक्षक वासुदेव यादव की तहरीर के आधार पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, ग्राम ऊदपुर स्थित गाटा संख्या 424, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तथा गाटा संख्या 430, जो शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है, की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कराई गई।


 जांच में आरोप है कि इन दोनों भूखंडों पर मकान और दुकान का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया है। पुलिस ने इस मामले में इम्तियाज अहमद, समीम अहमद, कुलसुम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद ईशा, शेख अहमद, शेख शाहिद, शाहिन नसीम और सालिम नसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी फूलपुर क्षेत्र के टेवंगा गांव के निवासी बताए गए हैं। एफआईआर के अनुसार, गाटा संख्या 424 की लगभग 90 वर्गमीटर तथा गाटा संख्या 430 की लगभग 110 वर्गमीटर भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप है। 


प्रभारी निरीक्षक फूलपुर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं 2, 3 एवं 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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