Wednesday, 18 June 2025

आजमगढ़ टॉप-10 अपराधी सहित 8 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा गम्भीरपुर हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, प्रत्येक दोषी पर 34250 रुपये का जुर्माना


 आजमगढ़ टॉप-10 अपराधी सहित 8 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा 



गम्भीरपुर हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, प्रत्येक दोषी पर 34250 रुपये का जुर्माना


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में 8 आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-01 ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 34,250 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


घटना 19 जनवरी 2021 की है, जब अमौड़ा गांव निवासी सुरेंद्र नाथ राय ने थाना गम्भीरपुर में तहरीर देकर बताया कि 18 जनवरी 2021 को शाम 6 बजे उनके बेटे मनीष राय (40 वर्ष) की हत्या कर दी गई। मुकदमेबाजी और पैरवी के विवाद में आरोपियों गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (टॉप-10 अपराधी), कृष्णा राय, कौशल किशोर, चंदन राय, राजेंद्र प्रजापति, अभिषेक उर्फ बच्चा राय, चंद्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज और दीपक उर्फ उपेंद्र राय ने साजिश रचकर मनीष राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय मनीष की मृत्यु हो गई। इस मामले में थाना गम्भीरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 10/2021 के तहत धारा 147, 148, 149, 506, 352, 302, 34, 120बी भा.द.वि. और 7 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।


पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 8 गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को दोषी ठहराया। 18 जून 2025 को दिए गए फैसले में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 34,250 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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