Tuesday, 25 November 2025

आजमगढ़ डीएम ने लेखपाल और बीएलओ को किया निलंबित, 2 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फटकार एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर हुई कार्रवाई

आजमगढ़ डीएम ने लेखपाल और बीएलओ को किया निलंबित, 2 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फटकार



एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर हुई कार्रवाई



उत्तर प्रदेश,आजमगढ़, भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज (351) के सबसे कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली बड़े पैमाने पर अनियमितता और लापरवाही पर DM सख्त नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई की।निरीक्षण के दौरान सबसे खराब स्थिति बूथ नंबर 407 (प्राथमिक विद्यालय शाहपुर) की पाई गई। यहां तैनात बीएलओ रफीउल्लाह (शिक्षा मित्र) ने फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन में घोर लापरवाही बरती। डीएम ने मौके पर ही रफीउल्लाह को निलंबित करने के आदेश दिए। 


इसी तरह बूथ नंबर 385 (प्राथमिक विद्यालय उधरा कूबा) और बूथ नंबर 383 (शिवका प्राथमिक विद्यालय) पर भी लेखपाल/सुपरवाइजर विनोद कुमार यादव ने बीएलओ इंदु देवी व प्रीति सिंह दीपा को सही जानकारी और आवश्यक सहयोग नहीं दिया। डीएम ने लेखपाल विनोद कुमार यादव को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। बूथ नंबर 361, 362 और 363 की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। यहां तैनात बीएलओ अनिल कुमार (अनुदेशक), प्रेम शीला देवी और मीरा प्रजापति (दोनों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां) को डीएम ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सभी फॉर्म शीघ्र एकत्र कर डिजिटाइजेशन का काम तुरंत पूरा करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य कमजोर बूथों का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा।

 

आजमगढ़ 4 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा शादी में नाच गाने को लेकर हुआ था विवाद, प्रत्येक को 22.5 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड


 आजमगढ़ 4 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा



शादी में नाच गाने को लेकर हुआ था विवाद, प्रत्येक को 22.5 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सूर्यभान निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज की लड़की की शादी 21 मई 2017 को थी। उस शादी में गांव के केदार यादव के लड़के तथा सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश से नाच गाने के प्रोग्राम को लेकर विवाद हो गया था। 


इसी विवाद को लेकर 15 जून 2017 की सुबह सात बजे जब ओम प्रकाश, उनका लड़का अभिषेक,पत्नी निर्मला खेत में खाद फेंक रहे थे तब केदार यादव तथा उनके लड़के राधेश्याम, रघु तथा घनश्याम ने लाठी डंडा तथा टांगी से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अभिषेक की हत्या कर दिया तथा निर्मला को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार राय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों केदार,रघु, घनश्याम तथा राधेश्याम को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

आजमगढ़ देवगांव एसएसपी ने सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर भेजा जेल जेल भेजने और चार्जशीट के बदले मांगे 5000/ रुपये, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज


 आजमगढ़ देवगांव एसएसपी ने सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर भेजा जेल



जेल भेजने और चार्जशीट के बदले मांगे 5000/ रुपये, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट के मुकदमे में त्वरित कार्रवाई के नाम पर वादी से 5 हजार रुपये रिश्वत मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस महकमे ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। मारपीट के शिकार वादी आकाश चौहान (ग्राम मिर्जापुर, थाना देवगांव) ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी कि उनके मुकदमे की विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद तीनों आरोपियों को जेल भेजने, चार्जशीट दाखिल करने और जल्दी कार्रवाई करने के एवज में उनसे लगातार 5 हजार रुपये की अवैध राशि मांग रहे हैं। 


वादी ने पुरानी रंजिश में ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति व उसके साथियों द्वारा की गई मारपीट की घटना की एफआईआर थाना देवगांव में दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया और क्षेत्राधिकारी लालगंज को निष्पक्ष जांच सौंपी। जांच में सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तथा रिश्वत मांगने की शिकायत पूरी तरह सत्य पाई गई।


इसके बाद थाना देवगांव में मुकदमा संख्या 441/2025 अंतर्गत धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी सब-इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित कर हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार व अवैध वसूली पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे किसी भी कर्मी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Monday, 24 November 2025

आजमगढ़ पुलिस ने एक दिन में 10 वारंटियों को दबोचा विशेष अभियान के तहत गंभीरपुर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 गिरफ्तारियां


 आजमगढ़ पुलिस ने एक दिन में 10 वारंटियों को दबोचा



विशेष अभियान के तहत गंभीरपुर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 गिरफ्तारियां



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में फरार चल रहे वारंटियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को एक ही दिन में कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीमों ने सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी चेकिंग की और विभिन्न संगीन एवं सामान्य धाराओं में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्तों को पकड़ा।


 थाना-वार विवरण : थाना गंभीरपुर 05 वारंटी - थाना मेंहनगर 03 वारंटी, - थाना अतरौलिया 01 वारंटी - थाना कप्तानगंज 01 वारंटी है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारियों की निगरानी में थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता दिखाई। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि वारंटियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे और अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम हो।

आजमगढ़ सिधारी 9 महिलाओं से लाखों की ठगी सरकारी लोन के नाम पर रुपये ऐंठे, अब धमकी-गाली देकर भगाया, मुकदमा दर्ज


 आजमगढ़ सिधारी 9 महिलाओं से लाखों की ठगी



सरकारी लोन के नाम पर रुपये ऐंठे, अब धमकी-गाली देकर भगाया, मुकदमा दर्ज 


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सरकारी लोन दिलाने के नाम पर गोरखपुर जिले की 9 महिलाओं से करीब 7 से 8 लाख रुपये की ठगी करने का गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ निवासी मदनपाल शर्मा पुत्र मनीराम ने पहले विश्वास जीता फिर आधार कार्ड व रुपये लेकर ऑनलाइन और नकद रकम हड़प ली। जब महिलाएँ रुपये वापस माँगने 13 सितंबर 2025 को उसके घर पहुँचीं तो मदनपाल ने फोन पर उन्हें जातिसूचक गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी।


 शिकायत के अनुसार, मदनपाल का गोरखपुर के बासगाँव मरवटिया में मोहन पुत्र पलकधारी के यहां आना-जाना था। मोहन की बहन की शादी बासगाँव क्षेत्र में हुई थी, इसी सिलसिले में मदनपाल भी वहाँ आने-जाने लगा और गाँव की महिलाओं से घुलना-मिलना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसका अधिकारियों से बहुत अच्छा संबंध है और नई सरकारी योजना में 10-10 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त लोन दिलवा सकता है। इसके लिए हर महिला से आधार कार्ड और 50-50 हजार रुपये माँगे। विश्वास में आई महिलाओं ने नकद और ऑनलाइन कुल लगभग 7-8 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपी हर बार नया बहाना बनाता रहा, कभी अधिकारी बाहर हैं, कभी उनके पिता का देहांत हो गया, कभी और पैसे माँगते रहे। आखिर में फोन उठाना बंद कर दिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। 18 अगस्त 2025 को जब महिलाएँ शाहगढ़ पहुँचीं तो मदनपाल ने 80-80 हजार रुपये लौटाने का वादा करते हुए 13 सितंबर 2025 को फिर बुलाया। तय तारीख पर महिलाएँ दोबारा पहुँचीं तो घर पर ताला लगा था। फोन किया तो मदनपाल ने कहा गाली देते हुए कहा कि गोरखपुर से आजमगढ़ पैसा लेने आ गई हो… दुबारा आओगी तो लौटकर नहीं जा पाओगी।” महिलाओं ने थाना सिधारी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 


अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर मदनपाल शर्मा, उसके भाई मनोज शर्मा और माँ मंती देवी के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, जातिसूचक गाली व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर सिधारी पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 500/2025 अंतर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं में बिंदू देवी, मीरा देवी, सुमित्रा, ईश्वरपति, सामा देवी, मान्ती देवी, सीमिरती, अत्वारी देवी (सभी बासगाँव मरवटिया, थाना-बासगाँव, गोरखपुर) एवं उर्मिला देवी (बाबू विशुनपुरा, चौरीचौरा, गोरखपुर) हैं।

Sunday, 23 November 2025

जौनपुर लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।


 जौनपुर लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के थाना लाईन बाजार के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस का वांछित अभियुक्त सतीश मौर्या पुत्र सहादिन मौर्या निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यावाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक-12.11.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रदत्त तहरीर की अभियुक्त सतीश मौर्या उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्ष करने तथा जान से मारने की धमकी देने की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह को सुपुर्द की गयी।

दिनांक-23.09.2025 म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह मय टीम के देखभाल क्षेत्र,तलाश वांछित/वारण्टी व अपराधियों की गिरफ्तारी के अनुक्रम में  मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सतीश मौर्या उपरोक्त को  दिनांक 23.11.2025 समय करीब 11.30 बजे कन्हईपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सतीश मौर्या पुत्र सहादिन मौर्या निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर

आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-
1-म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह थाना लाइन बाजार जौनपुर
2-उ0नि0 राजीव मल्ल थाना लाइन बाजार जौनपुर
3-हे0कां0 राजेश सिंह सेंगर,हे0कां0 अनिल सिंह,म0कां0 रुपा सरकार थाना लाइन बाजार जौनपुर

जौनपुर थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अपहरण/पाक्सो एक्ट के 01 वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को लिया गया अभिरक्षा में


 जौनपुर थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अपहरण/पाक्सो एक्ट के 01 वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को लिया गया अभिरक्षा में



उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के थाना शाहगंज पुलिस ने आज दिनांक 23.11.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 399/2025 धारा 137(2),87,61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 16/17 पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को समय 10:05 बजे कलान तिराहा के पास से अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सम्बन्धित न्यायालय भेजा जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 399/2025 धारा 137(2),87,61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना शाहगंज जनपद जौनपुर


गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

 1 के0के0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

2.उ0नि0 राम विलास थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

 3.का0 हिमांशु सिंह थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।