आजमगढ़ हत्या के 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
12 गवाहों के बयानों ने पुख्ता किया मामला, 13 साल पुराने हत्याकांड में आया फैसला
उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जनपदीय पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत कंधरापुर थाना क्षेत्र में 2012 में हुई रामचन्द्र सोनी की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायालय, आजमगढ़ ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
27 अक्टूबर 2012 को शाहपुर मौलानी निवासी शिवनारायण सोनी ने कंधरापुर थाने में तहरीर दी थी कि उनके पुत्र रामचन्द्र सोनी की हत्या अभियुक्त अवनीश राय (निवासी बसही, थाना तहबरपुर) और दीपक सर्राफ (निवासी गुरुटोला बदरका, थाना कोतवाली) ने तेजाब फेंककर की थी। इस मामले में थाना कंधरापुर में मुकदमा संख्या 380/2012, धारा 302 और 120बी भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, और मुकदमे के दौरान 12 गवाहों ने अपना अपना बयान दर्ज कराया मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ ने 30 मई 2025 को दोनों अभियुक्तों—अवनीश राय और दीपक सर्राफ—को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50,000-50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस और अभियोजन की संयुक्त मेहनत का परिणाम है, जिसने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
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