आजमगढ़ बिलरियागंज अवैध सोनोग्राफी सेंटर सीज, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
बिना पंजीकरण और लाइसेंस के चल रहा था सेंटर, शिकायत पर हुई जांच
गलत रिपोर्टों से जनस्वास्थ्य को खतरा, पीसीपीएनडीटी नियमों का उल्लंघन पाया गया
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक सोनोग्राफी सेंटर के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलरियागंज क्षेत्र में स्टेट बैंक के बगल पूर्व पटरी पर स्थित सोनोग्राफी सेंटर बिना किसी वैध पंजीकरण, लाइसेंस और अधिकृत चिकित्सक के संचालित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त सेंटर द्वारा गलत एवं भ्रामक सोनोग्राफी रिपोर्टें जारी की जा रही हैं, जिससे आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश तथा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आलेन्द कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंटर के पास न तो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत आवश्यक अभिलेख थे और न ही कोई वैध लाइसेंस अथवा पंजीकृत चिकित्सक से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध थे। टीम के पहुंचने पर सेंटर संचालक भी मौके से अनुपस्थित मिला। इन तथ्यों के आधार पर जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोनोग्राफी सेंटर को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में अवैध, अपंजीकृत और गैर-मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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