आजमगढ़ अतरौलिया मैरिज हॉल में छिनैती के मामले में एक अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार
अवैध तमंचा, कारतूस, मोटर साइकिल व नकद बरामद, 2 फरार
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अतरौलिया क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जो 20 अप्रैल को उमंग मैरिज हॉल में दूल्हे के पिता से 62,000/ रुपये की छिनैती के मामले में शामिल था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और 15000/ रुपये नकद बरामद किए गए। हालांकि, उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। 20 अप्रैल 2025 को राजेंद्र प्रसाद पुत्र हरिहर निषाद, निवासी भगवानपुर मंझारिया, थाना कटका जिला अम्बेडकरनगर, अपने बेटे की शादी के लिए बारात लेकर अतरौलिया के उमंग मैरिज हॉल आए थे। मैरिज हॉल के गेट पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनके रुपये से भरे बैग को छीन लिया। इस घटना के आधार पर थाना अतरौलिया में मुकदमा अपराध संख्या 128/2025, धारा 309(4) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) 2023 दर्ज किया गया। जांच के दौरान तीन अभियुक्तों- कुलदीप उर्फ डूबकी लोना, गोलू नोना और टाइगर उर्फ जुगनू नोना का नाम सामने आया।
28 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 6:05 बजे, थाना अतरौलिया की पुलिस टीम, जिसमें उपनिरीक्षक संतोष कुमार और उमेश चंद शामिल थे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर तीन मोटर साइकिल सवार संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। संदिग्धों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक अभियुक्त, कुलदीप उर्फ डूबकी लोना पुत्र मायाराम लोना (19 वर्ष), निवासी फिरोजपुर, जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर, को गिरफ्तार कर लिया। उसके दो साथी गोलू नोना और टाइगर उर्फ जुगनू नोना फरार हो गए।
गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा (315 बोर), एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, छिनैती में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 15000/ (पन्द्राह हजार रुपये) नकद बरामद किए गए। पूछताछ में कुलदीप ने बताया कि छीने गए 62,000/ रुपये को तीनों ने आपस में बांट लिया था, जिसमें से उसके हिस्से में 20,000/ रुपये आए थे। बरामद 15000/ रुपये उसी छिनैती का हिस्सा हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाना अतरौलिया में सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया गया हैं।
वह पहले से अतरौलिया थाने मे दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 128/2025 धारा 309(4) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) 2023 मे वांछित था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार, उमेशचंद, कांस्टेबल बबलू अली, रामसावर और शिवानंद चौधरी शामिल थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि फरार अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा।
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