आजमगढ़ पुलिस ने नववर्ष जश्न के लिए जारी की सख्त गाइडलाइंस
पार्टियां रात्रि 1 बजे तक सीमित, हुड़दंग और नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस
मॉल, होटल और पब पर कड़ी निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में नववर्ष 2026 के स्वागत में उत्साह के बीच शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आजमगढ़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने विशेष दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि न्यू ईयर पार्टियों की अनुमति केवल रात्रि 1 बजे तक ही मान्य होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की पार्टी या आयोजन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के मॉल, होटल, पब, क्लब, बार और बैंक्वेट हॉल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यह व्यवस्था 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। जश्न की आड़ में हुड़दंग, बाइक स्टंट, तेज रफ्तार या नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करने पर गिरफ्तारी, वाहन जब्ती और जरूरत पड़ने पर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना को आमंत्रण देता है, इसलिए नियम उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। आजमगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन और कानून के दायरे में रहकर मनाएं, ताकि सभी सुरक्षित और खुशी से नया साल मना सकें।

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