आजमगढ़ चुनावी हमले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, 82 हजार रुपये जुर्माना
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफिले पर हुई बम-गोलीबारी में एक की हुई थी मौत, कई हुए थे घायल
एक आरोपी पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में भी पा चुका है आजीवन कारावास
आजमगढ़ जिले में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बयासी हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने सोमवार को सुनाया। अदालत ने जुर्माना की आधी राशि वादी मुकदमा को दिए जाने का आदेश भी दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2002 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था।
वादी मुकदमा हरिशंकर सिंह उर्फ झिनकू सिंह निवासी आराजी देवारा करखिया थाना रौनापार इस चुनाव में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रत्याशी थे। हरिशंकर सिंह उर्फ झिनकू सिंह 17 फरवरी 2002 को अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब उनका काफिला कुढ़ही ढाला के पास शाम चार बजे पहुंचा तब पुरानी रंजीश को लेकर शिवदास यादव, दीनानाथ यादव, कमलेश यादव पुत्रगण सूरज यादव निवासी भीलमपुर, थाना महराजगंज, दिनेश सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी बसंतपुर थाना महराजगंज, इंद्रासन निवासी देवारा कदीम थाना महराजगंज और लगभग एक दर्जन लोगों ने हरिशंकर सिंह उर्फ झिनकू सिंह के काफिले पर हथियारों और बमों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में राजेश सिंह निवासी पिपरहा थाना बिलरियागंज को हरिशंकर सिंह और विजेंद्र सिंह को बचाने में कई गोलियां लगी, अस्पताल ले जाते समय राजेश सिंह की मृत्यु हो गई इस हमले में हरिशंकर सिंह शंभू सिंह आदि कई लोग घायल हुए। इस घटना की रिपोर्ट वादी मुकदमा हरिशंकर सिंह ने थाना महाराजगंज में शिवदास यादव समेत नौ लोगों के विरुद्ध नामजद तथा चार पांच अन्य लोगों के विरुध्द मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अजय, कमलेश, इंद्रासन तथा दीनानाथ के विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित किया। वही शिवदास यादव और दिनेश सिंह के विरुद्ध फरारी में चार्जशीट भेजी। दौरान मुकदमा शिवदास यादव गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और विचारण के समय आरोपी अजय तथा दीनानाथ की भी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमलेश, इंद्रासन तथा दिनेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक को बयासी हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि इस मुकदमे में सजा पाने वाला एक आरोपी दिनेश सिंह इस समय बरेली जेल में बंद है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया आरोपी दिनेश इससे पहले पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में भी आजीवन कारावास की सजा पा चुका है।






