Monday, 24 November 2025

आजमगढ़ सिधारी 9 महिलाओं से लाखों की ठगी सरकारी लोन के नाम पर रुपये ऐंठे, अब धमकी-गाली देकर भगाया, मुकदमा दर्ज


 आजमगढ़ सिधारी 9 महिलाओं से लाखों की ठगी



सरकारी लोन के नाम पर रुपये ऐंठे, अब धमकी-गाली देकर भगाया, मुकदमा दर्ज 


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सरकारी लोन दिलाने के नाम पर गोरखपुर जिले की 9 महिलाओं से करीब 7 से 8 लाख रुपये की ठगी करने का गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ निवासी मदनपाल शर्मा पुत्र मनीराम ने पहले विश्वास जीता फिर आधार कार्ड व रुपये लेकर ऑनलाइन और नकद रकम हड़प ली। जब महिलाएँ रुपये वापस माँगने 13 सितंबर 2025 को उसके घर पहुँचीं तो मदनपाल ने फोन पर उन्हें जातिसूचक गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी।


 शिकायत के अनुसार, मदनपाल का गोरखपुर के बासगाँव मरवटिया में मोहन पुत्र पलकधारी के यहां आना-जाना था। मोहन की बहन की शादी बासगाँव क्षेत्र में हुई थी, इसी सिलसिले में मदनपाल भी वहाँ आने-जाने लगा और गाँव की महिलाओं से घुलना-मिलना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसका अधिकारियों से बहुत अच्छा संबंध है और नई सरकारी योजना में 10-10 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त लोन दिलवा सकता है। इसके लिए हर महिला से आधार कार्ड और 50-50 हजार रुपये माँगे। विश्वास में आई महिलाओं ने नकद और ऑनलाइन कुल लगभग 7-8 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद आरोपी हर बार नया बहाना बनाता रहा, कभी अधिकारी बाहर हैं, कभी उनके पिता का देहांत हो गया, कभी और पैसे माँगते रहे। आखिर में फोन उठाना बंद कर दिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। 18 अगस्त 2025 को जब महिलाएँ शाहगढ़ पहुँचीं तो मदनपाल ने 80-80 हजार रुपये लौटाने का वादा करते हुए 13 सितंबर 2025 को फिर बुलाया। तय तारीख पर महिलाएँ दोबारा पहुँचीं तो घर पर ताला लगा था। फोन किया तो मदनपाल ने कहा गाली देते हुए कहा कि गोरखपुर से आजमगढ़ पैसा लेने आ गई हो… दुबारा आओगी तो लौटकर नहीं जा पाओगी।” महिलाओं ने थाना सिधारी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 


अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देकर मदनपाल शर्मा, उसके भाई मनोज शर्मा और माँ मंती देवी के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, जातिसूचक गाली व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर सिधारी पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 500/2025 अंतर्गत धारा 318(4) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं में बिंदू देवी, मीरा देवी, सुमित्रा, ईश्वरपति, सामा देवी, मान्ती देवी, सीमिरती, अत्वारी देवी (सभी बासगाँव मरवटिया, थाना-बासगाँव, गोरखपुर) एवं उर्मिला देवी (बाबू विशुनपुरा, चौरीचौरा, गोरखपुर) हैं।

Sunday, 23 November 2025

जौनपुर लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।


 जौनपुर लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के थाना लाईन बाजार के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस का वांछित अभियुक्त सतीश मौर्या पुत्र सहादिन मौर्या निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यावाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक-12.11.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रदत्त तहरीर की अभियुक्त सतीश मौर्या उपरोक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्ष करने तथा जान से मारने की धमकी देने की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह को सुपुर्द की गयी।

दिनांक-23.09.2025 म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह मय टीम के देखभाल क्षेत्र,तलाश वांछित/वारण्टी व अपराधियों की गिरफ्तारी के अनुक्रम में  मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सतीश मौर्या उपरोक्त को  दिनांक 23.11.2025 समय करीब 11.30 बजे कन्हईपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सतीश मौर्या पुत्र सहादिन मौर्या निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर

आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 453/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-
1-म0उ0नि0 प्रतिमा सिंह थाना लाइन बाजार जौनपुर
2-उ0नि0 राजीव मल्ल थाना लाइन बाजार जौनपुर
3-हे0कां0 राजेश सिंह सेंगर,हे0कां0 अनिल सिंह,म0कां0 रुपा सरकार थाना लाइन बाजार जौनपुर

जौनपुर थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अपहरण/पाक्सो एक्ट के 01 वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को लिया गया अभिरक्षा में


 जौनपुर थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अपहरण/पाक्सो एक्ट के 01 वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को लिया गया अभिरक्षा में



उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के थाना शाहगंज पुलिस ने आज दिनांक 23.11.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 399/2025 धारा 137(2),87,61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 16/17 पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी (विधि उल्लंघनकारी बालक) को समय 10:05 बजे कलान तिराहा के पास से अभिरक्षा में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर सम्बन्धित न्यायालय भेजा जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 399/2025 धारा 137(2),87,61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना शाहगंज जनपद जौनपुर


गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

 1 के0के0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

2.उ0नि0 राम विलास थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

 3.का0 हिमांशु सिंह थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

Saturday, 22 November 2025

आजमगढ़ शहर कोतवाली अवैध असलहा फैक्ट्री मामले में पहुंची पुलिस, खंगाला पूरा घर जांच में हैरान करने वाली हकीकत आई सामने ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हथौड़ी, रिंच, लोहे की आरी सहित उपकरण बरामद


 आजमगढ़ शहर कोतवाली अवैध असलहा फैक्ट्री मामले में पहुंची पुलिस, खंगाला पूरा घर



जांच में हैरान करने वाली हकीकत आई सामने


ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हथौड़ी, रिंच, लोहे की आरी सहित उपकरण बरामद



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लछिरामपुर में कथित तौर पर चल रही “अवैध असलहा फैक्ट्री” की सूचना पूरी तरह निराधार और झूठी पाई गई है। न्यायालय के आदेश पर पत्नी रागिनी सिंह को ससुराल में प्रवेश दिलाने पहुंची पुलिस व जिला प्रोबेशन अधिकारी की टीम के सामने महिला ने अवैध हथियार बनाने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन गठित पुलिस टीम की सघन जांच-पड़ताल में कोई भी असलहा, अर्द्ध-निर्मित हथियार या हथियार बनाने का उपकरण बरामद नहीं हुआ। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मकान की तलाशी ली। जांच के दौरान केवल निर्माणाधीन बाथरूम और मकान से संबंधित सामान मिला, जिसमें ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हथौड़ी, रिंच, लोहे की आरी, प्लास, चुड़ी बनाने की मशीन, रेती और कटी हुई पाइप आदि शामिल है।


 पुलिस के अनुसार ये सभी सामान सामान्य प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक और मकान निर्माण के काम आते हैं। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि उक्त मकान में सिर्फ 65 वर्षीय पार्वती देवी रहती हैं, कोई किरायेदार या फैक्ट्री नहीं चल रही है। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल से पता चला है कि रागिनी सिंह और उनके पति कुंवर सत्येंद्र प्रताप सिंह के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (FTC महिला) ने 15 सितंबर 2025 को रागिनी सिंह को पति के घर में रहने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में जब 21 नवंबर को पुलिस और DPO टीम उन्हें घर में प्रवेश कराने पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने विरोध किया और गाली-गलौज की। इसी दौरान रागिनी सिंह ने घरेलू सामान का वीडियो बनाकर उसे “अवैध असलहा फैक्ट्री” बताकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी पुलिस जांच में कोई पुष्टि नहीं हुई। 


घटना के संबंध में थाना कोतवाली में पांच लोग नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें सत्येंद्र प्रताप सिंह, विक्रम सूर्यवंश सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, पार्वती सिंह और वनिशा सिंह (निशा) शामिल हैं। इनमें से अधिकांश अभियुक्तों का पहले से दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य आपराधिक मामलों में इतिहास रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा प्रकरण पारिवारिक विवाद का हिस्सा है और अवैध असलहा फैक्ट्री का आरोप जानबूझकर लगाया गया ताकि परिवार को बदनाम किया जा सके। मामले की आगे की जांच जारी है।


https://www.news9up.com/2025/11/blog-post_22.html

आजमगढ़ शहर कोतवाली बहू का आरोप मेरे ससुराल में है अवैध असलहे की फैक्ट्री कोर्ट का आदेश लेकर घर में रहने पहुंची बहू को नहीं मिली घर में एंट्री, शहर कोतवाली का मामला


 आजमगढ़ शहर कोतवाली बहू का आरोप मेरे ससुराल में है अवैध असलहे की फैक्ट्री



कोर्ट का आदेश लेकर घर में रहने पहुंची बहू को नहीं मिली घर में एंट्री, शहर कोतवाली का मामला



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के कोतवाली क्षेत्र के लछिरामपुर मोहल्ले में एक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चों को न्यायालय के रहाईश आदेश के बावजूद ससुराल वालों ने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, घर में अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने का गंभीर आरोप भी महिला ने लगाया है। पुलिस और डीपीओ टीम की मौजूदगी में ही अभियुक्तों ने गाली-गलौज की और धमकी दी, जिसके बाद टीम को महिला को वापस ले जाना पड़ा। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।


 पीड़िता रागिनी सिंह पत्नी कुवर सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी (महिला न्यायालय) ने 15 सितंबर 2025 को उनके पक्ष में घर में रहने का आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन के लिए 18 नवंबर 2025 को जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) टीम एवं कोतवाली व बलरामपुर पुलिस चौकी की टीम घर पहुंची। जैसे ही रागिनी सिंह अपने दोनों नाबालिग बच्चों उज्ज्वला सिंह व ज्योतिरादित्य सिंह के साथ घर में दाखिल होने लगीं, ससुराल के लोग कुवर सत्येंद्र प्रताप सिंह, कुवर विक्रम सूर्यवंश, कुवर शैलेंद्र प्रताप सिंह, पार्वती सिंह एवं वनिशा सिंह ने देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और प्रवेश करने से रोक दिया। पुलिस और डीपीओ टीम ने न्यायालय का आदेश दिखाया, लेकिन अभियुक्त भड़क गए और फौजदारी पर उतारू हो गए।


 महिला का आरोप है कि घर के अंदर अर्धनिर्मित नाल, कटर, गैस सिलिंडर, हथौड़ी, छीनी आदि रखकर सभी अभियुक्त मिलकर अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहे हैं। पीड़िता ने इसका पहले भी विरोध किया था, इसी वजह से उन्हें घर में नहीं रहने दिया जाता। मौके पर चुपके से इस अवैध गतिविधि का वीडियो भी बना लिया गया है। अभियुक्तों के आक्रामक रवैए और जान-माल के खतरे को देखते हुए डीपीओ व पुलिस टीम ने महिला व बच्चों को घर में न रोककर वापस ले जाना उचित समझा और उच्चाधिकारियों को सूचना देने की बात कही। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।


https://www.news9up.com/2025/11/blog-post_81.html

Friday, 21 November 2025

आजमगढ़ बूढ़नपुर एसडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर हुई कार्यवाही, मुकदमा दर्ज


 आजमगढ़ बूढ़नपुर एसडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित


मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर हुई कार्यवाही, मुकदमा दर्ज


उत्तर प्रदेश आजमगढ़, भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान गंभीर अनियमितता सामने आने पर बूढ़नपुर तहसील के लेखपाल-सह-सुपरवाइजर धनराज राम को उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। धनराज राम को तहसील बूढ़नपुर के पांच मतदान केंद्रों पर सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि इन्होंने अब तक संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को गणना प्रपत्र तथा मतदाता सूची मैपिंग उपलब्ध नहीं कराई थी। 


निर्वाचन कार्य में इस घोर लापरवाही और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया। साथ ही, नायब तहसीलदार वन्दना वर्मा द्वारा थाना अतरौलिया में इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 376/2025 अंतर्गत धारा 223(a) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत दर्ज कराई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण विशेष पुनरीक्षण अभियान में ऐसी लापरवाही को प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

आजमगढ़ फूलपुर पुलिस मुठभेड़, 26 मुकदमों से वांछित कुख्यात मोहम्मद इब्राहिम को लगी गोली गोवंश तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे थे 3 पशु, साथी अनीस मौके पर धराया


 आजमगढ़ फूलपुर पुलिस मुठभेड़, 26 मुकदमों से वांछित कुख्यात मोहम्मद इब्राहिम को लगी गोली




गोवंश तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे थे 3 पशु, साथी अनीस मौके पर धराया



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना फूलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच हुई जोरदार मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ा सफलता हासिल किया है। पुलिस की गोली से जिले का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद इब्राहिम घायल हो गया, जबकि उसका साथी अनीस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी तीन जीवित गोवंश को अवैध रूप से बिना नंबर की पिकअप गाड़ी में लादकर बिहार वध के लिए ले जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान थाना फूलपुर के थानाध्यक्ष सच्चिदानंद को मुखबिर से सूचना मिली कि खानजहाँपुर स्थित श्रीपति यादव इंटर कॉलेज के पास कुछ पशु तस्कर गोवंश लादकर बिहार जा रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष मय फोर्स और चौकी प्रभारी अम्बारी उ0नि0 रज्जन द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर ली।पुलिस को देखते ही बदमाशों ने गाली-गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। 


आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम पुत्र स्वर्गीय मसरूर (निवासी मुडियार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़) को दाहिने पैर में गोली लगी। वह मौके पर गिर पड़ा। दूसरा आरोपी अनीस पुत्र चुन्नु (निवासी विश्रामपुर, थाना बेवाना, जिला अम्बेडकरनगर) भागते समय पकड़ा गया। घायल इब्राहिम को तुरंत CHC फूलपुर और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से 3 जीवित प्रतिबंधित गोवंश, 2 अवैध देशी तमंचे (.315 बोर), 3 जिंदा कारतूस, 1 मिस फायर कारतूस और 2 खोखा कारतूस, बिना नंबर की महिंद्रा बोलेरो पिकअप, नायलॉन की रस्सियाँ व अन्य सामान बरामद किए हैं।


 मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ थाना फूलपुर सहित निजामाबाद, सरायमीर, अहरौला, कंधरापुर व सुल्तानपुर आदि में हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, लूट, डकैती, मारपीट समेत कुल 26 मुकदमे दर्ज बताए गये हैं। दूसरा आरोपी अनीस के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज बताए गये हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, तथा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। इस सफल कार्रवाई में थानाध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में पूरी फूलपुर पुलिस टीम शामिल रही।