Saturday, 24 October 2026

आजमगढ़ में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली, कई मोहल्लों की आपूर्ति रहेगी बाधित सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य, रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी बिजली


 आजमगढ़ में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली, कई मोहल्लों की आपूर्ति रहेगी बाधित



सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य, रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी बिजली


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शहर में नरौली बस स्टैंड से बवाली मोड़ के बीच सड़क चौड़ीकरण के कार्य के तहत विद्युत पोल शिफ्टिंग की जाएगी। इसके चलते रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पुरानी जेल से होने वाली बिजली आपूर्ति छह घंटे तक बाधित रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इस दौरान लालडिग्गी, हरवंशपुर और डीएम ऑफिस फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली कटौती से मातबरगंज, रोडवेज, कुर्मी टोला, गुरु टोला, लालडिग्गी, सदावर्ती, पुरानी सब्जी मंडी, अनन्तपुरा, कटरा, कोलघाट, कोलबाज बहादुर, मड़या जयरामपुर और सिविल लाइन समेत कई अन्य मोहल्लों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।


 विद्युत वितरण खंड आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। इस कार्य के चलते संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। ऐसे में विद्युत विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए बिजली से संबंधित आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें।

आजमगढ़ बेलइसा मंडी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 20 दुकानों के आसपास से हटाया गया अवैध कब्जा लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे थे व्यापारी और खरीदार, मंडी प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप


 आजमगढ़ बेलइसा मंडी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 20 दुकानों के आसपास से हटाया गया अवैध कब्जा


लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे थे व्यापारी और खरीदार, मंडी प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे मंडी समिति बेलइसा में शनिवार को अतिक्रमण के खिलाफ मंडी प्रशासन ने अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर की मदद से करीब 20 दुकानों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मंडी प्रशासन की इस कार्रवाई से परिसर में हड़कंप मच गया। 


लंबे समय से अतिक्रमण के कारण मंडी में आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिससे व्यापारियों के साथ ही खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बेलइसा मंडी जिले की प्रमुख मंडियों में शामिल है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, किसान, खरीदार और अन्य लोग पहुंचते हैं। मंडी परिसर में दुकानों के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण किए जाने के कारण रास्ते संकरे हो गए थे। इससे मंडी में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी और आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। व्यस्त समय में लोगों को निकलने में काफी परेशानी होती थी। अतिक्रमण के कारण व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही थीं। मंडी परिसर में अतिक्रमण की समस्या को लेकर व्यापारी लंबे समय से परेशान थे। व्यापारियों की ओर से कई बार संबंधित विभाग से शिकायत कर अवैध कब्जे हटाने की मांग की गई थी।


 उनका कहना था कि दुकानों के आसपास सामान फैलाने और जगह घेरने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे मंडी में आने वाले वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती थी। व्यापारियों की शिकायतों के बाद विभाग की ओर से अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा था। नोटिस जारी होने के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो जाता था, लेकिन अतिक्रमण की समस्या बनी रहती थी। ऐसे में मंडी प्रशासन की ओर से शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। शनिवार को मंडी सचिव शिव मंगल यादव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बुलडोजर की मदद से दुकानों के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 20 दुकानों के आसपास से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई हुई। बुलडोजर चलते ही मंडी परिसर में हलचल बढ़ गई और लोगों की भीड़ जुटने लगी। कार्रवाई के दौरान मंडी प्रशासन ने दुकानों के आसपास घिरी जगह को खाली कराया। 


अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा रहा। लंबे समय से चली आ रही समस्या के बीच प्रशासन की इस पहल को मंडी में आवागमन सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाए जाने से व्यापारियों और खरीदारों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। रास्तों के आसपास से अवरोध हटने पर वाहनों की आवाजाही आसान हो सकती है और मंडी में आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। हालांकि, समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव होगा, जब अतिक्रमण दोबारा न होने दिया जाए और मंडी परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी की जाए। मंडी प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान सभानंद तिवारी, अरविंद सिंह, राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

Friday, 23 October 2026

आजमगढ़ निजामाबाद फर्जी दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में 3 लाइसेंस निलंबित जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई, 2 पिस्टल/राइफल और एक रिवाल्वर शामिल


 आजमगढ़ निजामाबाद फर्जी दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में 3 लाइसेंस निलंबित



जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई, 2 पिस्टल/राइफल और एक रिवाल्वर शामिल


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले मे फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें मिर्जा अयाज बेग के दो और मो. इबराक खान का एक शस्त्र लाइसेंस शामिल है। संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में कार्रवाई की गई। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।


प्रकरण की गंभीरता और लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किए। इन आदेशों के तहत तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।


निलंबित लाइसेंसों में मिर्जापुर, थाना निजामाबाद निवासी स्वर्गीय मिनहाज के पुत्र मिर्जा अयाज बेग की .32 बोर पिस्टल और .315 बोर राइफल का लाइसेंस शामिल है। वहीं, इसी गांव के निवासी इमदाद खान के पुत्र मो. इबराक खान, जिनका वर्तमान पता मुंबई के ओशिवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटलिपुत्र बताया गया है, का .32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।


पुलिस के मुताबिक, थाना निजामाबाद में मुकदमा संख्या 177/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इस मामले में मिर्जा अयाज बेग के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। वहीं, मुकदमा संख्या 245/2026 में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने तथा अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है तथा विवेचना प्रचलित है। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में थाना निजामाबाद के प्रभारी निरीक्षक को संबंधित हथियार पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आजमगढ़ देवगांव अवैध तमंचा और कारतूस के साथ सुल्तानपुर का युवक गिरफ्तार चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज


 आजमगढ़ देवगांव अवैध तमंचा और कारतूस के साथ सुल्तानपुर का युवक गिरफ्तार



चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के देवगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के रजवाड़े रामपुर निवासी अकरम पुत्र मोहम्मद निसार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ सुल्तानपुर में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं।


 पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ पाण्डेय, चौकी प्रभारी लालगंज, पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कबाड़ का काम करने वाला एक व्यक्ति पिकअप वाहन से गंभीरपुर की तरफ से अवैध असलहा लेकर मेहनगर की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बेसो नदी पुलिया के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप सवार पुलिस को देखकर वाहन रोककर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का एक देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस मामले में देवगांव थाने में मु0अ0सं0 366/2026 संबंधित धारा के तहत दर्ज किया गया है।


 पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त के खिलाफ थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर में चोरी से संबंधित दो मुकदमे, आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा, धारा 401 भादवि के तहत एक मुकदमा और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज है। देवगांव में दर्ज नया मुकदमा मिलाकर प्रेस नोट में उसके विरुद्ध कुल छह अभियोगों का उल्लेख किया गया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ पाण्डेय, कांस्टेबल अवधेश कुशवाहा, कांस्टेबल सूर्यकान्त तिवारी और कांस्टेबल नीरज चौरसिया शामिल रहे।

Thursday, 22 October 2026

आजमगढ़ सिधारी शिक्षक निर्वाचन में मतदाताओं को बांटने जा रहे थे 2.41 लाख रुपये, 4 हिरासत में उड़नदस्ता टीम ने कार से नकदी, चुनाव प्रचार सामग्री और मतदाता सूचियां कीं बरामद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज


 आजमगढ़ सिधारी शिक्षक निर्वाचन में मतदाताओं को बांटने जा रहे थे 2.41 लाख रुपये, 4 हिरासत में


उड़नदस्ता टीम ने कार से नकदी, चुनाव प्रचार सामग्री और मतदाता सूचियां कीं बरामद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज


आजमगढ़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दौरान सिधारी थाना क्षेत्र में उड़नदस्ता टीम ने एक कार से 2 लाख 41 हजार 500 रुपये नकद और भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की। मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 


प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को उपजिलाधिकारी सदर अविनाश गौतम के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीम दौलतपुर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की किआ सेल्टोस कार (यूपी 54 एएक्स 2379) को रोककर तलाशी ली गई। कार में चार लोग सवार थे।

तलाशी के दौरान कार की बीच वाली सीट पर रखे पांच सफेद झोलों से चुनाव प्रचार से संबंधित पंपलेट, हैंडबिल, वोटर स्लिप, बैलेट पेपर के प्रतिरूप और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों की मतदाता सूचियां बरामद हुईं। झोलों पर गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और प्रबंधक का नाम अंकित बताया गया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे नकदी को लिफाफों में रखकर बांटने जा रहे थे। हालांकि, इस संबंध में आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है। 


पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान सुभाष सिंह निवासी करमी, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ; राजेश कुमार पांडेय निवासी कस्बा सिधारी,थाना सिधारी जनपद आजमगढ़; शिवमोहन सिंह निवासी समेदा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़; और शिवगोविंद सिंह निवासी करमी, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान 2,41,500 रुपये नकद, भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री, एक किआ सेल्टोस कार और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए। थाना सिधारी में मुकदमा अपराध संख्या 431/2026 अंतर्गत धारा 173 बीएनएस और धारा 123(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।


https://www.news9up.com/2026/10/blog-post_22.html

आजमगढ़ मतदाता सूची में छोटी गलतियों पर नहीं छीना जाएगा मतदान का अधिकार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश जारी शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए जिले में स्थापित होगा कंट्रोल रूम


 आजमगढ़ मतदाता सूची में छोटी गलतियों पर नहीं छीना जाएगा मतदान का अधिकार



स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश जारी


शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए जिले में स्थापित होगा कंट्रोल रूम



उत्तर प्रदेश,आजमगढ़। विधान परिषद के खण्ड स्नातक के पांच और खण्ड शिक्षक के छह निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 


निर्देशों के अनुसार, मतदान के दिन यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता के नाम, विवरण या अन्य प्रविष्टियों में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, तो केवल इन गलतियों के आधार पर उसे मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी या लेखन संबंधी त्रुटियों के कारण किसी पात्र मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित न होना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाने को कहा गया है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाए। इसके साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। मतदाता सूची में त्रुटि या मतदान से संबंधित इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम तत्काल संज्ञान लेकर उसका निस्तारण सुनिश्चित करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और मतदाता हितैषी बनाने के उद्देश्य से जारी इन निर्देशों से पात्र मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का जोर इस बात पर रहेगा कि छोटी-मोटी त्रुटियां मतदान में बाधा न बनें और प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।


https://www.news9up.com/2026/10/241-4.html

आजमगढ़ मुबारकपुर 11 वर्षीय बच्चे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप, हालत गंभीर घर में बुलाकर दरवाजा बंद करने का आरोप; पिता की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी


 आजमगढ़ मुबारकपुर 11 वर्षीय बच्चे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप, हालत गंभीर


घर में बुलाकर दरवाजा बंद करने का आरोप; पिता की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में 11 वर्षीय बच्चे को कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।


 पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, घटना 18 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे की है। बच्चे के पिता रिजवान अहमद ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके 11 वर्षीय बेटे को अपने घर में बुलाया। इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया और जान से मारने की नीयत से बच्चे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरे बच्चे की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह बच्चे को बचाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। शिकायत में बच्चे की हालत गंभीर बताई गई है। हालांकि, उसकी वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 


पुलिस अभिलेखों के अनुसार, घटना 18 अक्टूबर की है, जबकि इस मामले में 21 अक्टूबर 2026 को मुबारकपुर थाने में संबंधित धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रदीप बाजपेयी को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में जांच के अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।